हरियाणा सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, शुरू होगी 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना', हर महीने मिलेंगे इतने रुपये

    Deen Dayal Lado Laxmi Yojana: हरियाणा सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए एक और कल्याणकारी योजना की घोषणा की है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार जल्द ही ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ की शुरुआत करने जा रही है.

    Deen Dayal Lado Laxmi Yojana will be started for financial assistance of women in Haryana
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    Deen Dayal Lado Laxmi Yojana: हरियाणा सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए एक और कल्याणकारी योजना की घोषणा की है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार जल्द ही ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2100 की आर्थिक मदद दी जाएगी. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर करना है.

    सीएम सैनी ने कहा कि 25 सितंबर से पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिये जाएंगे. सीएम सैनी ने कहा कि जो महिला दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है उसे अन्य पेंशन के साथ इस योजना का लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि पहले फेज में 19-20 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा. हमने बजट में 5000 करोड़ का प्रावधान किया है. पैसे की कोई समस्या नहीं होगी.  

    क्या है दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना?

    ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे खासतौर पर हरियाणा की महिलाओं को ध्यान में रखकर शुरू किया जा रहा है. योजना के तहत, जिन महिलाओं की पात्रता तय मानदंडों के अनुसार होगी, उन्हें हर महीने ₹2100 की सहायता सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी.

    योजना का उद्देश्य

    इस योजना का मूल उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत मंच प्रदान करना है. मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार महिलाओं के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है और यह योजना उसी दिशा में एक अहम कदम है.

    कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

    सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ मुख्य शर्तें होंगी. नियमों के अनुसार, महिला या उसके पति का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है. कम से कम 15 साल तक राज्य में निवास करने का प्रमाण आवश्यक होगा. इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं तक पहुंचे, जो राज्य की स्थायी निवासी हैं.  

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