चंडीगढ़: हरियाणा के लोगों को घर खरीदने का सपना अब और आसान होने वाला है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा सत्र के दौरान एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और 100 गज के रिहायशी प्लॉट के लिए स्टॉम्प ड्यूटी आज 27 अगस्त से जीरो हो जाएगी. उन्होंने कहा कि जहां जमीन की कीमतों में 200 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है, वहां 50 फीसदी कलेक्टर रेट बढ़ाया गया है. फिर भी मार्केट रेट से कलेक्टर रेट काफी कम है.
आवास योजनाओं पर जीरो स्टॉम्प ड्यूटी
अब प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत घर खरीदने वाले लोगों को भी स्टॉम्प ड्यूटी नहीं चुकानी पड़ेगी. यह नियम 27 अगस्त 2025 से लागू हो गया है. इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर खरीदने में बड़ी राहत मिलेगी.
कलेक्टर रेट में संतुलित बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि जहां जमीन की कीमतों में 200% तक का इजाफा हुआ है, वहां 50% तक कलेक्टर रेट बढ़ाया गया है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा मनमाने ढंग से कलेक्टर रेट बढ़ाने से बिल्डरों और भू माफिया को फायदा हुआ था, जबकि आम किसानों को नुकसान हुआ. इस बार रेट तय करने के लिए तार्किक फार्मूला अपनाया गया है और 72% क्षेत्रों में केवल 10% की ही बढ़ोतरी की गई है.
गौशालाओं को पहले ही मिल चुकी है छूट
सरकार इससे पहले गौशालाओं की जमीन खरीद पर स्टॉम्प ड्यूटी खत्म कर चुकी है. मई 2025 में इसे कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी थी. इस फैसले से राज्य में गौसेवा को भी बढ़ावा मिला है.
हरियाणा में स्टॉम्प ड्यूटी की दरें
हरियाणा में अभी तक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए स्टॉम्प ड्यूटी इस प्रकार थी.
शहरी क्षेत्र
ग्रामीण क्षेत्र
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