छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए लिया बड़ा फैसला

    CG Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इन फैसलों में राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल में रियायत देने का प्रस्ताव शामिल है.

    Chhattisgarh Cabinet Meeting Decisions cm vishnu dev sai
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    CG Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इन फैसलों में राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल में रियायत देने का प्रस्ताव शामिल है. इसके अलावा, कई अन्य योजनाओं और संशोधनों पर भी निर्णय लिए गए जो राज्य के विकास और नागरिकों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे.

    मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान

    1 दिसम्बर 2025 से राज्य में मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) लागू किया जा रहा है. इस अभियान के तहत, अब राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा. इससे राज्य के 42 लाख घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे. इसके अलावा, 200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक बिजली बिल में छूट का लाभ मिलेगा, जिससे लगभग 6 लाख उपभोक्ता लाभ प्राप्त करेंगे.

    प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का विस्तार

    मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान के साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का भी विस्तार किया गया है. इस योजना के तहत, राज्य के सभी उपभोक्ताओं को सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी. 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये और 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के प्लांट पर 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. यह कदम राज्य में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देगा और घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री बिजली के सपने को साकार करेगा.

    छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 में संशोधन

    छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से क्रय को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 में संशोधन करने का निर्णय लिया है. यह संशोधन क्रय प्रक्रिया को सरल बनाएगा, पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेगा. इसके अलावा, समय और संसाधनों की बचत भी होगी, जिससे राज्य के व्यवसायियों को एक नया अवसर मिलेगा.

    निजी विश्वविद्यालयों के लिए नए संशोधन और सुधार

    मंत्रिमंडल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप को भी अनुमोदित किया गया है. इस विधेयक के माध्यम से राज्य में निजी विश्वविद्यालयों के संचालन में पारदर्शिता और गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाएगा. इसके अलावा, छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, 2025 का भी अनुमोदन किया गया है, जो रोजगार सृजन और व्यापार की प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाएगा.

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