Delhi News: दिल्ली में बढ़ते अपराधों के मद्देनजर, पुलिस ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने के लिए एक अहम कदम उठाया है. अब दिल्ली के सभी प्रमुख प्रतिष्ठानों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, पेट्रोल पंप और बैंक्वेट हॉल में CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. यह आदेश 5 जुलाई 2025 से लागू हो चुका है और 2 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा.
CCTV के तहत सुरक्षा मानक
दिल्ली पुलिस का यह नया आदेश सुरक्षा को और अधिक कड़ा बनाने के उद्देश्य से है. इसके तहत संबंधित सभी प्रतिष्ठानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके परिसर में CCTV कैमरे सही तरीके से काम कर रहे हों और उनकी कवरेज मुख्य द्वार से 50 मीटर के दायरे तक हो. इससे परिसर के अंदर और बाहर की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकेगी. खास बात यह है कि इन CCTV कैमरों में कम से कम 90 दिनों तक की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहनी चाहिए, जिससे किसी भी घटना का साक्ष्य आसानी से उपलब्ध हो सके.
संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल सूचना
दिल्ली पुलिस के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि CCTV की लाइव निगरानी के दौरान कोई संदिग्ध गतिविधि सामने आती है, तो उसे तत्काल पुलिस को सूचित करना आवश्यक होगा. होटल, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस संचालकों को 112 हेल्पलाइन या नजदीकी पुलिस थाने को सूचना देनी होगी. इसके अलावा, पुलिस द्वारा अनुरोध किए जाने पर, संबंधित प्रतिष्ठानों को CCTV रिकॉर्डिंग की कॉपी CD या किसी अन्य माध्यम से मुहैया करानी होगी.
उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई प्रतिष्ठान इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी हालत में सुरक्षा मानकों की अनदेखी न हो और शहर में कानून व्यवस्था बनी रहे.
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