यूपी में बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने वालों की खैर नहीं, योगी सरकार ने दी गैंगस्टर एक्ट और NSA लगाने की चेतावनी

    योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना अब अपराध की श्रेणी में आएगा. इस पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए जैसी गंभीर धाराएं लग सकती हैं. हाल ही में संवेदनशील इलाकों में ड्रोन उड़ाने की घटनाओं के बाद यह फैसला लिया गया है.

    Uttar Pradesh drones cant fly without permission Yogi govt issues Gangster Act and NSA warning
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    लखनऊ: अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और ड्रोन उड़ाने का शौक रखते हैं, तो अब ये शौक भारी पड़ सकता है. योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना अब अपराध की श्रेणी में आएगा. इस पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए जैसी गंभीर धाराएं लग सकती हैं. हाल ही में संवेदनशील इलाकों में ड्रोन उड़ाने की घटनाओं के बाद यह फैसला लिया गया है.

    ड्रोन उड़ाया तो सीधे पहुंच सकती है पुलिस

    प्रशासन के अनुसार, अब यदि कोई व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति ड्रोन उड़ाता है, तो संबंधित पुलिस थाने में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी, ड्रोन जब्त कर आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई होगी. मामला गंभीर होने पर गैंगस्टर एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) तक लागू हो सकता है.

    कहां-कहां दिखे ड्रोन, क्यों बढ़ी चिंता?

    गाजियाबाद, प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर जैसे कई जिलों में धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ड्रोन की उड़ान देखी गई. कई मामलों में ड्रोन कैमरों से संवेदनशील इलाकों की रिकॉर्डिंग और निगरानी की जा रही थी. खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई कि ड्रोन का इस्तेमाल जासूसी या संदिग्ध गतिविधियों के लिए भी हो सकता है.

    ड्रोन उड़ाने के लिए अब क्या है नया नियम?

    • ड्रोन उड़ाने से पहले जिलाधिकारी या एसपी से अनुमति लेना अनिवार्य
    • संवेदनशील और प्रतिबंधित क्षेत्रों में उड़ान पर पूर्ण प्रतिबंध
    • उल्लंघन पर एफआईआर, ड्रोन जब्ती और जेल भेजने की कार्रवाई
    • जरूरत पड़ने पर गैंगस्टर एक्ट और NSA की धाराएं भी लागू होंगी

    किन्हें मिलेगी छूट?

    • सेना, पुलिस और सरकारी एजेंसियां
    • मीडिया संस्थान (निर्धारित नियमों के तहत)
    • लाइसेंसधारी ड्रोन ऑपरेटर (पूर्व अनुमति के साथ)
    • डिजिटल अनुमति प्रणाली पहले से मौजूद

    नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, ड्रोन संचालन के लिए Digital Sky पोर्टल की प्रक्रिया पहले से लागू है. यहां ग्रीन, येलो और रेड जोन तय हैं, जिनके अनुसार उड़ान की अनुमति दी जाती है. लेकिन यूपी पुलिस अब इसे कड़े ढंग से लागू करने जा रही है. अब उत्तर प्रदेश में ड्रोन उड़ाना कोई साधारण गतिविधि नहीं रही. योगी सरकार का संदेश साफ है कानून से खिलवाड़ नहीं चलेगा. अगर नियमों का पालन नहीं किया गया, तो ड्रोन ही नहीं, आपकी आजादी भी उड़ जाएगी.

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