नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाक के मामले में महिला की भारी-भरकम एलिमनी और लक्ज़री चीज़ों की मांग को खारिज करते हुए कड़ी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि एक शिक्षित महिला सिर्फ भरण-पोषण पर निर्भर नहीं रह सकती, उसे आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए.
दरअसल, महिला ने अपने पति से 12 करोड़ रुपये की एलिमनी, मुंबई के पॉश इलाके में फ्लैट और एक BMW कार की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने कहा कि महज 18 महीने की शादी के बाद इस तरह की मांगें उचित नहीं हैं.
उच्च शिक्षित होकर भी आप कुछ नहीं कर रहीं: कोर्ट
मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की बेंच ने कहा, "आप हर महीने 1 करोड़ रुपये की मांग कर रही हैं. शादी मुश्किल से डेढ़ साल चली. आप इतनी पढ़ी-लिखी हैं, फिर नौकरी क्यों नहीं करतीं? एक शिक्षित महिला को खुद की कमाई पर ध्यान देना चाहिए."
कोर्ट ने महिला से कहा कि वह या तो एक फ्लैट लेकर समझौता कर ले या 4 करोड़ रुपये लेकर जीवन को फिर से शुरू करे. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह महिला की ओर से दर्ज FIR को रद्द करने को तैयार है, ताकि वह नई नौकरी के लिए पात्र हो सके.
महिला ने कहा- मैं सिर्फ एक बच्चा चाहती थी
महिला ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उसका पति सिटी बैंक में मैनेजर है और उसके दो कारोबार भी हैं. उसने कहा, "मैं एक बच्चा चाहती थी, लेकिन उसने मुझे वो हक भी नहीं दिया. उसने मुझे पिछली नौकरी से भी हटने के लिए मजबूर किया और अब मुझ पर झूठे आरोप लगाकर FIR दर्ज करा दी."
महिला ने आरोप लगाया कि पति ने यह कहकर तलाक मांगा कि वह मानसिक बीमारी सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है, जिसे उसने सिरे से खारिज किया.
पति की तरफ से जवाब: वह पहले से संपन्न है
पति के वकील सीनियर एडवोकेट माधवी दीवान ने बताया कि महिला के पास पहले से मुंबई में दो कार पार्किंग वाला फ्लैट है और वह एक आय का स्रोत भी हो सकता है. साथ ही यह भी कहा गया कि महिला जिस BMW कार की मांग कर रही है, वह कार तो 10 साल पुरानी थी और अब कबाड़ में जा चुकी है.
वकील ने बताया कि पति की आय साल 2015-16 में ₹2.5 करोड़ थी, जिसमें एक करोड़ रुपये का बोनस भी शामिल था, लेकिन तब से हालात बदल चुके हैं.
सुप्रीम कोर्ट: ससुर की संपत्ति पर नहीं है अधिकार
अदालत ने महिला को यह भी याद दिलाया कि वह पति के पिता यानी ससुर की संपत्ति पर कोई दावा नहीं कर सकती. कोर्ट ने कहा, "आप पढ़ी-लिखी हैं, लेकिन आपने खुद ही काम न करने का फैसला लिया. अब यह नहीं कह सकतीं कि सारी ज़िम्मेदारी पति उठाए."
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