Soumya Vishwanathan Verdict : 15 वर्ष बाद सौम्या विश्वनाथन को मिला इंसाफ, 4 दोषियों को उम्र कैद और 5वां हुआ बरी

Soumya Vishwanathan Verdict देश के नामी मीडिया हाउस में काम करने वाली सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में 15 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद परिवार को इंसाफ मिला है. दिल्ली की कोर्ट ने चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

Soumya Vishwanathan Verdict : 15 वर्ष बाद सौम्या विश्वनाथन को मिला इंसाफ, 4 दोषियों को उम्र कैद और 5वां हुआ बरी

नई दिल्ली, भारत24 डिजिटल डेस्क: देश के नामी मीडिया हाउस में कार्यरत पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड (Soumya Murder Case) में दिल्ली की कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुना दिया. अपने फैसले में कोर्ट ने पत्रकार की हत्या में सभी चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि पांचवें आरोपों को बरी कर दिया कोर्ट ने इस मामले में चारों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है.

अपने फैसले में कोर्ट ने सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मलीक और अजय कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, जबकि पांचवें आरोपी अजय सेठी को बरी कर दिया. इससे ट्रायल कोर्ट ने पहले एक अन्य लड़की जिगिशा हत्याकांड में चारों दोषियों को फांसी की सजा दी थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्रकैद में तब्दील कर दिया था. अब इस मामले में भी कोर्ट ने चारों को उम्रकैद की सजा दी है. इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया है. 

6 महीने बाद हुई थी गिरफ्तारी

15 वर्ष पहले हुए इस हत्याकांड में काफी दिनों आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई थी. वहीं लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई है. इससे पहले कोर्ट ने शुक्रवार को दोषियों की सजा पर बहस पूरी होने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

30 सितंबर, 2008 को हुई थी हत्या

सौम्या देश के एक प्रमुख अंग्रेजी टेलीविजन समाचार चैनल में काम करती थीं. सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 को उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वह काम खत्म करके घर लौट रही थी और सुबह दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने जांच में पाया था कि यह हत्या लूट के दौरान की गई थी.  वहीं, पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करने में 6 महीने का समय लग गया था.  पुलिस को सौम्य का शव उनकी कार में मिला था.