बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया हुई आसान, टेस्ट पास करने के इतने घंटे बाद मिल जाएगी डीएल

    Driving Test In Bihar: बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस (DL) की प्रक्रिया अब पहले से कहीं तेज और सुविधाजनक होने जा रही है. राज्य परिवहन विभाग ने हाल ही में निर्देश जारी किए हैं कि ड्राइविंग टेस्ट पास करने वाले योग्य आवेदकों को 24 घंटे के अंदर चिप-रहित लैमिनेटेड लाइसेंस प्रदान किया जाएगा. 

    Process of making driving license in Bihar becomes easy DL available after 24  hours
    प्रतिकात्मक तस्वीर/ FreePik

    Driving Test In Bihar: बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस (DL) की प्रक्रिया अब पहले से कहीं तेज और सुविधाजनक होने जा रही है. राज्य परिवहन विभाग ने हाल ही में निर्देश जारी किए हैं कि ड्राइविंग टेस्ट पास करने वाले योग्य आवेदकों को 24 घंटे के अंदर चिप-रहित लैमिनेटेड लाइसेंस प्रदान किया जाएगा. 

    यह कदम उन हजारों नागरिकों के लिए राहत लेकर आया है, जो पहले लंबे समय तक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इंतजार करते थे. नए आदेश का उद्देश्य न केवल प्रक्रिया को तेज करना है, बल्कि इसे पारदर्शी और उपयोगकर्ता-मित्र बनाना भी है. इस व्यवस्था से नागरिकों की असुविधा कम होगी और सरकारी कामकाज की दक्षता बढ़ेगी.

    मंत्री श्रवण कुमार का सख्त निर्देश

    परिवहन एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि कई जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में अब तक एक सप्ताह से 10 दिन तक का समय लग जाता था. यह नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बन रहा था.

    मंत्री ने स्पष्ट किया कि अब यह प्रक्रिया पूरी तरह जनता की सुविधा केंद्रित होगी. उन्होंने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए कि सभी जिलों में लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र (RC) की प्रिंटिंग में तेजी लाई जाए और आवश्यक सामग्री हमेशा उपलब्ध रहे. किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

    जिलेवार आवेदन और आवेदकों की संख्या

    राज्य में प्रतिमाह औसतन 55 हजार से अधिक लोग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं. हाल ही में 16 दिसंबर को कुल 1,840 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें सबसे अधिक 234 आवेदन मुजफ्फरपुर जिले से आए. इसके बाद पटना, गोपालगंज, समस्तीपुर और भागलपुर के जिलों में आवेदन क्रमशः 163, 88 और 87-87 दर्ज किए गए.

    परिवहन मंत्री ने सभी जिलों के डीटीओ को निर्देश दिए हैं कि आवेदन प्राप्त होने के तुरंत बाद लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाए. यह कदम राज्य में सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

    ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी

    बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी है. इच्छुक आवेदक परिवहन मंत्रालय की सारथी पोर्टल (sarathi.parivahan.gov.in) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

    आवेदन प्रक्रिया में आवेदक को अपनी जानकारी भरनी होती है, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं और ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद चिप-रहित लैमिनेटेड लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है. इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है.

    आम जनता के लिए सुविधा

    इस नई व्यवस्था के लागू होने से बिहार के नागरिकों को अब लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लंबे इंतजार की जरूरत नहीं होगी. नई प्रणाली जनता के लिए सुविधाजनक, तेज और भरोसेमंद होगी. राज्य सरकार का मानना है कि इस पहल से समान अवसर, प्रशासनिक दक्षता और जनता की संतुष्टि बढ़ेगी.

    परिवहन मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि यह कदम बिहार सरकार की जन-हितैषी नीतियों का हिस्सा है और राज्य के हर नागरिक तक समय पर सरकारी सुविधा पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा.

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