OYO Hotel New Rules: OYO रूम में गर्लफ्रेंड के साथ जाने से पहले जान लें नियम, नहीं होंगे परेशान

OYO Hotel New Rules होटलों के संघ होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी कहना है कि इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है कि प्रेमी जोड़ों को होटल में रूम नहीं देना है.

OYO Hotel New Rules: OYO रूम में गर्लफ्रेंड के साथ जाने से पहले जान लें नियम, नहीं होंगे परेशान

नई दिल्ली, भारत24 डिजिटल डेस्क: ठहरने के लिहाज से आम लोगों को खासौतर से युवाओं को राहत देने की बात करें तो ओयो होटल एक क्रांति लाया है. अब यह आम धारणा बन गई है कि सामान्य होटलों की तुलना में ओयो होटल (OYO Hotel) में उपभोक्ताओं को अच्छी सुविधाएं हासिल होती हैं. इसके साथ ही यहां पर होटल रूम की उपलब्धता भी खूब होती है. गर्लफ्रेंड और ब्वॉयफ्रेंड को आकर्षित करने के लिए OYO ऑनलाइन कमरे बुक करने वाली कंपनी ओयो रूम्स नया फीचर लेकर आया है.

इसके तहत यानी ओयो के इस नए फीचर से अविवाहित जोड़ भी भी रूम बुक करा सकते हैं. वहीं, कई बार परिवार के लोगों की शिकायत पर प्रेमी जोड़ों को पुलिस परेशान करती है. यह आम धारणा है और इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं. यहां पर हम बता रहे हैं कि प्रेमी-जोड़ों (बालिग) के क्या अधिकार हैं.

होटल में रुकना आपका अधिकार

कानून के जानकारों की मानें तो राज्य की पुलिस OYO होटल के रूम में रुके अविवाहित बालिग (गर्लफ्रेंड-ब्यॉयफ्रेंड) जोड़ों को परेशान नहीं कर सकती है. होटल में रुकना या फिर कहीं भी ठहरना आपका अधिकार है और कानून की नजर में ऐसा करना कोई अपराध भी नहीं है. अधिक से अधिक पुलिस आपसे पूछताछ कर सकती है और बालिग होने का कोई कागजात मांग सकती है बस. इसके बावजूद अगर गिरफ्तारी या फिर हिरासत में लेने का डर दिखाती है तो पुलिस के इस कृत को मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा, जो बालिग प्रेमी जोड़ों को हासिल है. 

OYO होटल नहीं कर सकता रूम देने से इन्कार

कानून के जानकारों की मानें तो OYO होटल या फिर अन्य कोई भी होटल अविवाहित प्रेमी-जोड़ों को रूम से इन्कार नहीं कर सकता है. यह कहकर कि शादी का कोई प्रूफ दो. अगर आपके पास वैध प्रमाण पत्र है कि कि आप बालिग हैं तो होटल को रूम से इन्कार करने का अधिकार नहीं है. 

कौन देता है प्रेमी जोड़ों का अधिकार

कानून के जानकारों का कहना है कि अनुच्छेद-21 के तहत प्रेमी जोड़ों को साथ रहने का अधिकार है और इससे उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है. सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसको लेकर स्पष्ट रूप से कह चुका है कि संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत कोई भी जोड़ा (अगर बालिग है) अपनी मर्जी से होटल में रुक सकता है. आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने का भी अधिकार है, इसके लिए शादी कोई अनिवार्य शर्त नहीं है.

पुलिस नहीं कर सकती गिरफ्तार

होटल में ठहरे प्रेमी-जोड़े को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई अधिकारी काननून नहीं है. माता-पिता की शिकायत पर पूछताछ कर सकती है. वैध प्रमाणपत्र मांग सकती है, लेकिन गिरफ्तारी का अधिकारी पुलिस के पास नहीं है. यहां पर बता दें कि OYO होटल में अधिकतर उपभोक्ता 18 से लेकर 30 वर्ष की आयु के युवा है. ऐसे में आपको इससे जुड़े अधिकार पता होने चाहिए.