Malegaon Blast Case: साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाके के मामले में आखिरकार करीब साढ़े 17 साल बाद फैसला आ गया है. मुंबई की एनआईए की विशेष अदालत ने बुधवार को इस चर्चित केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया.
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी आरोपी के खिलाफ बम धमाके की साजिश, आरडीएक्स की तस्करी या विस्फोटक रखने जैसे आरोप साबित नहीं हो पाए. जज ने स्पष्ट किया कि विस्फोटक सामग्री मोटरसाइकिल में रखने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला और इस केस की जांच में शामिल विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी साफ नजर आई.