शादी का कार्ड छपवाने से पहले जान लें ये नियम, नहीं तो भुगतनी पड़ सकती है सजा; DM ने जारी किए सख्त आदेश

    राजस्थान के कोटा में बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए गए हैं. इस आदेश के अनुसार अब शादी के कार्ड पर वर और वधू की डेट ऑफ बर्थ लिखना अनिवार्य होगा.

    Know these rules before printing a wedding card, otherwise you may have to face punishment; DM issued strict orders
    प्रतीकात्मक तस्वीर/Photo- Internet

    राजस्थान के कोटा में बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए गए हैं. इस आदेश के अनुसार अब शादी के कार्ड पर वर और वधू की डेट ऑफ बर्थ लिखना अनिवार्य होगा. कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने ये आदेश दिए हैं, जिससे इस कुप्रथा पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके.

    निमंत्रण पत्र में उम्र लिखना जरूरी

    कोटा में अब शादी के कार्ड में वर और वधू की जन्मतिथि या वास्तविक उम्र का साफ-साफ उल्लेख अनिवार्य होगा. यह जिम्मेदारी कार्ड छापने वाले मुद्रकों और संचालकों की होगी कि वे वर-वधू के आयु प्रमाण-पत्र देखकर ही कार्ड में विवरण करें. इसके अलावा हर विवाह निमंत्रण पत्र में यह चेतावनी लिखना जरूरी होगा कि 'विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होना आवश्यक है'.

    बड़े अक्षरों में ये संदेश लगाना अनिवार्य

    टेंट, हलवाई, बैंड-बाजा, लाइट डेकोरेशन, डीजे संचालक और विवाह स्थल के मालिकों को भी अपने स्थान पर बड़े अक्षरों में यह संदेश लगाना अनिवार्य किया गया है – 'बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है'. 

    बाल विवाह पर रोक के लिए बनाई गई टीमें

    बाल विवाह की आशंका वाले क्षेत्रों में अधिकारियों की विशेष टीमें बनाई गई हैं. ये टीमें शादी की तैयारियों पर नजर रखेंगी और किसी भी संदेह की स्थिति में कार्रवाई करेंगी. यदि किसी घर पर विवाह की तैयारियों के संकेत जैसे रंगाई-पुताई, भित्तिचित्र, बच्चों की स्कूल से अनुपस्थिति, या बैंड, ढोल, पंडित, वाहन बुकिंग आदि जैसी गतिविधियां दिखती हैं, तो संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विवाह नाबालिग वर-वधू का तो नहीं हैं. कोटा प्रशासन का यह फैसला न केवल कानून का पालन सुनिश्चित करेगा, बल्कि सामाजिक जागरूकता और बच्चों के बेहतर भविष्य की दिशा में एक अहम कदम भी साबित होगा.