India Pakistan Tentions: अमृतसर की अदालतों में अगले कुछ दिनों के लिए आम जनता की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगाई गई है.पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए अमृतसर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं.इनका मकसद वकीलों, वादकारियों, न्यायिक अधिकारियों और स्टाफ की सुरक्षा और सुव्यवस्था सुनिश्चित करना है.
9 से 14 मई तक अदालतें सीमित रूप से खुलेंगी
9 मई से 14 मई 2025 तक अमृतसर मुख्यालय और अजनाला उपमंडल की अदालतों में आम लोगों की एंट्री सीमित रहेगी.अदालतों का संचालन इस दौरान सीमित स्वरूप में किया जाएगा.इस अवधि में केवल जरूरी और अर्जेंट मामलों की सुनवाई की जाएगी. वहीं, बाबा बकाला साहिब की अदालतें पूर्ववत रूप से कार्य करती रहेंगी.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी अर्जेंट मामलों की सुनवाई
जमानत, स्टे और अन्य आवश्यक याचिकाएं सिर्फ संबंधित न्यायिक अधिकारी की पूर्व अनुमति के बाद ही दाखिल की जा सकेंगी.सुनवाई पूरी तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी.इसी दौरान लंबित मामलों की अगली तारीखें भी तय कर दी जाएंगी. पुलिस या न्यायिक हिरासत में बंद आरोपियों की पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही की जाएगी.अदालत परिसर में भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए यह कदम उठाया गया है.
स्टाफ की उपस्थिति घटाई गई, 50% कर्मचारी ही ड्यूटी पर
सभी स्टाफ की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी.रोटेशन के आधार पर केवल 50% कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे, जबकि शेष स्टाफ वर्क फ्रॉम होम के तहत कार्यरत रहेगा और जरूरत पड़ने पर तत्काल बुलाया जा सकेगा.
10 मई की लोक अदालत स्थगित
पूर्व निर्धारित 10 मई की नेशनल लोक अदालत को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है.अर्जेंट केस दाखिल करने के लिए ईमेल और ई-फाइलिंग की सुविधा मुहैया कराई गई है.फिजिकल फाइलिंग की अनुमति सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक ही दी जाएगी. इसके अलावा, 10 और 11 मई को ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही न्यायिक कार्यवाही करेंगे.
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