सोशल मीडिया की दुनिया में नाम कमाने वाले यूट्यूबर एल्विश यादव को बड़ा कानूनी झटका लगा है. नोएडा की रेव पार्टी में ड्रग्स और सांप के ज़हर के इस्तेमाल से जुड़े हाई-प्रोफाइल मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है. याचिका में एल्विश ने अपने खिलाफ दाखिल चार्जशीट और कोर्ट समन को रद्द करने की मांग की थी.
जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला
सोमवार को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान एल्विश की दलीलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि एफआईआर और जांच के आधार पर दाखिल चार्जशीट में पर्याप्त साक्ष्य हैं, जो उन्हें मामले से पूरी तरह बरी करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं.
क्या है पूरा मामला?
3 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर-49 में दर्ज एफआईआर के मुताबिक, यूट्यूबर एल्विश यादव समेत कई लोगों पर रेव पार्टी में प्रतिबंधित ड्रग्स, कोबरा वेनम (सांप का ज़हर) और जीवित सांपों के अवैध इस्तेमाल का आरोप है. यह शिकायत एनिमल वेलफेयर संस्था PFA (पीपल फॉर एनिमल्स) के गौरव गुप्ता ने की थी.
PFA की ओर से अक्टूबर में ही भाजपा नेता मेनका गांधी की अगुवाई में नोएडा पुलिस को यह सूचना दी गई थी कि एल्विश यादव फॉर्म हाउसों में रेव पार्टी आयोजित कर रहा है, जहां जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूटिंग और उनके ज़हर का इस्तेमाल होता है.
स्टिंग ऑपरेशन में फंसे एल्विश
PFA ने वन विभाग और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर एक स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया. इसमें एल्विश यादव से संपर्क कर उसे एक फर्जी रेव पार्टी के लिए सांप और ज़हर की व्यवस्था करने को कहा गया. एल्विश ने यह काम अपने एजेंट राहुल यादव को सौंपा. जब तय समय पर राहुल अन्य तस्करों के साथ सांप लेकर पार्टी वेन्यू पर पहुंचा, तब पुलिस और वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया.
इनसे 9 जिंदा सांप बरामद हुए, जिनमें 5 कोबरा थे. जांच में खुलासा हुआ कि इन कोबरा सांपों की विष ग्रंथियां निकाल ली गई थीं. वहीं, राहुल यादव के पास से 20ml सांप का ज़हर भी जब्त किया गया.
कानून और धाराएं
इस मामले में एल्विश यादव पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120B (षड्यंत्र) के साथ-साथ वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की कई धाराओं — 9, 39, 48A, 49, 50 और 51 — के तहत केस दर्ज किया गया है. इन धाराओं में दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है.
क्या बोले अधिकारी?
SP (दक्षिणी) जितेंद्र कुमार ने पुष्टि की कि मामले में सभी आवश्यक जांच पूरी कर ली गई है और अब कोर्ट की प्रक्रिया के तहत आरोपियों पर कार्रवाई होगी. उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी आसिफ खान और राहुल यादव पर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं.