Delhi GRAP-III Imposed: दिवाली से ठीक पहले दिल्ली-NCR की हवा और खराब हो गई है. प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने के बाद शुक्रवार को पूरे दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण यानी GRAP-III की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं. इसके तहत निर्माण कार्यों, वाहनों और औद्योगिक गतिविधियों पर कई तरह की रोक लगाई गई है. प्रशासन को प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर सख्ती करने और नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं.
दिल्ली का AQI 382, गुरुग्राम में भी बिगड़े हालात
पिछले 24 घंटों में दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 382 दर्ज किया गया. यह बहुत खराब श्रेणी में आता है. AQI का स्तर 401 या उससे ज्यादा होने पर हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच जाती है. ऐसे में दिल्ली की हवा अब गंभीर श्रेणी के काफी करीब है.
NCR के दूसरे शहरों में भी प्रदूषण का असर दिखाई दे रहा है. नोएडा का AQI 303, ग्रेटर नोएडा का 316, गुरुग्राम का 368 और गाजियाबाद का 257 दर्ज किया गया. इससे साफ है कि दिल्ली के साथ आसपास के शहरों में भी हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, 301 से 400 के बीच AQI को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में रखा जाता है. ऐसे में दिल्ली का 382 AQI लोगों की सेहत के लिए चिंता बढ़ाने वाला है.
पहले से लागू थीं GRAP-II की पाबंदियां, अब बढ़ी सख्ती
दिल्ली-NCR में पहले से ही GRAP के दूसरे चरण के नियम लागू थे. लेकिन प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद अब तीसरे चरण की पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं. यानी GRAP-II के तहत जारी उपायों के साथ अब GRAP-III के अतिरिक्त प्रतिबंधों का भी पालन करना होगा.
इन पाबंदियों का मुख्य मकसद निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, वाहनों के धुएं और फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करना है.
GRAP-III में क्या-क्या रहेगा बैन?
1. गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर रोक
GRAP-III लागू होने के बाद गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के काम बंद रहेंगे. निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल प्रदूषण की बड़ी वजह है. ऐसे में धूल फैलाने वाले कामों पर रोक लगाकर हवा को साफ रखने की कोशिश की जाएगी.
2. पुराने वाहनों पर लगेगी पाबंदी
प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी. इसके तहत BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल से चलने वाले चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. नियमों का पालन कराने के लिए ट्रैफिक और परिवहन विभाग निगरानी बढ़ाएंगे.
3. स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियां बंद
GRAP-III के तहत स्टोन क्रशर के संचालन पर रोक रहेगी. इसके अलावा खनन से जुड़ी गतिविधियां भी बंद रहेंगी. इन कामों से बड़ी मात्रा में धूल हवा में फैलती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है.
4. सड़कों पर पानी का छिड़काव बढ़ेगा
सड़कों पर जमा धूल को उड़ने से रोकने के लिए मशीनों से सफाई का काम बढ़ाया जाएगा. इसके साथ ही प्रमुख सड़कों और धूल वाले इलाकों में पानी का छिड़काव भी किया जाएगा.
5. अंतरराज्यीय डीजल बसों की एंट्री पर रोक
दिल्ली-NCR में आने वाली अंतरराज्यीय डीजल बसों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा. हालांकि, BS-VI मानक वाली और इससे साफ ईंधन पर चलने वाली बसों को छूट मिलेगी.
6. ईंट भट्ठों और हॉट मिक्स प्लांट पर कार्रवाई
प्रदूषण के नियमों का पालन नहीं करने वाले ईंट भट्ठों और हॉट मिक्स प्लांट को बंद कराया जाएगा. प्रशासन को ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
7. दिल्ली में डीजल ट्रकों की एंट्री पर रोक
गैर-जरूरी मध्यम और भारी डीजल मालवाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. इससे वाहनों से निकलने वाले धुएं को कम करने में मदद मिलेगी.
8. छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प
बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्थानीय प्रशासन प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प लागू कर सकता है. इसका मकसद छोटे बच्चों को जहरीली हवा के संपर्क में आने से बचाना है.
दिवाली से पहले बढ़ी चिंता, प्रशासन के सामने चुनौती
दिवाली में अब दो दिन से भी कम समय बचा है और दिल्ली-NCR में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में GRAP-III लागू होने के बाद प्रशासन के सामने इन नियमों को जमीन पर लागू कराने की बड़ी चुनौती होगी.
निर्माण स्थलों, वाहनों और औद्योगिक इकाइयों पर निगरानी बढ़ानी होगी. इन पाबंदियों का मकसद प्रदूषण के प्रमुख कारणों पर रोक लगाकर हवा को और खराब होने से बचाना है. हालांकि, इनका कितना असर होगा, यह नियमों के सही तरीके से पालन और मौसम की स्थिति पर भी निर्भर करेगा.
ये भी पढ़ें- Weather: कहीं भारी बारिश तो कहीं खिलेगी धूप... दिवाली पर आपके यहां कैसा रहेगा मौसम? IMD रिपोर्ट