दिल्ली में इस लगेगी लोक अदालत, ऐसे माफ करवाएं अपने चालान, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

Delhi Lok Adalat: दिल्ली में वाहन चालकों के लिए एक खास अवसर आने वाला है. 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जहां पेंडिंग ट्रैफिक चालानों का निपटारा आसान और तेज़ तरीके से किया जा सकेगा.

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Delhi Lok Adalat: दिल्ली में वाहन चालकों के लिए एक खास अवसर आने वाला है. 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जहां पेंडिंग ट्रैफिक चालानों का निपटारा आसान और तेज़ तरीके से किया जा सकेगा. इस लोक अदालत में जुर्माना कम होने या कुछ मामलों में पूरी तरह से माफी मिलने की संभावना भी रहती है, जिससे वाहन मालिकों को काफी राहत मिल सकती है.

लोक अदालत कहां लगेगी?

दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में यह लोक अदालत आयोजित की जाएगी. इनमें कड़कड़डूमा कोर्ट, साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, राउज़ एवेन्यू कोर्ट, द्वारका कोर्ट, रोहिणी कोर्ट और तीस हजारी कोर्ट शामिल हैं. यह लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी. वाहन मालिक अपनी सुविधा और चालान के अनुसार किसी भी कोर्ट का चयन कर सकते हैं.

रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

लोक अदालत में शामिल होने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 4 मई 2026 से शुरू हो चुकी है और 7 मई 2026 को समाप्त होगी. इसे केवल ऑनलाइन ही किया जा सकेगा. इसके लिए दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. ध्यान रखें कि हर दिन सिर्फ 50 हजार चालानों के लिए ही टोकन जारी किए जाएंगे. रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चालान डाउनलोड कर प्रिंट निकालनी होगी और अपॉइंटमेंट लेटर भी अपने साथ लाना जरूरी होगा.

किन चालानों का निपटारा होगा?

इस लोक अदालत में आम ट्रैफिक नियम उल्लंघन के मामलों का समाधान किया जाएगा. उदाहरण के तौर पर, हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना, ओवरस्पीडिंग या ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना. हालांकि, गंभीर मामलों जैसे शराब पीकर वाहन चलाना या हिट एंड रन केस इसमें शामिल नहीं हैं.

सुनवाई के दौरान ध्यान देने योग्य बातें

लोक अदालत में सुनवाई जज द्वारा की जाएगी. आपके अपराध की गंभीरता के अनुसार जुर्माना कम किया जा सकता है या माफ भी किया जा सकता है. यदि जुर्माना लगाया जाता है, तो उसे मौके पर ही अदा करना होगा. भुगतान करने के बाद आपका चालान सिस्टम से हटा दिया जाएगा.

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