अगर आप दिल्ली, मुंबई या किसी अन्य राज्य से अपनी गाड़ी लेकर बिहार में यात्रा कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर सख्ती बढ़ा दी है. नियमों का पालन नहीं करने पर गाड़ी जब्त होने तक की कार्रवाई हो सकती है.
क्या है नया नियम?
बिहार में यदि कोई वाहन 15 दिनों से अधिक समय तक राज्य में रहता है, तो उसके मालिक को जिला परिवहन अधिकारी (DTO) को सूचित करना अनिवार्य है. इसके लिए वाहन मालिक को अपने नाम, स्थायी पता, अस्थायी पता, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, वाहन का प्रकार और विवरण आदि जानकारी देनी होती है. यदि कोई वाहन मालिक यह सूचना नहीं देता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
क्या करना होगा?
अपने वाहन के बिहार में प्रवेश करने के 15 दिनों के भीतर संबंधित DTO को सूचना दें. यदि आपका वाहन दूसरे राज्य में रजिस्टर्ड है, तो वहां से एनओसी (No Objection Certificate) प्राप्त करें. एनओसी प्राप्त करने के बाद, बिहार के परिवहन कार्यालय में जाकर वाहन का रजिस्ट्रेशन कराएं.
बिना रजिस्ट्रेशन होगी कार्रवाई
यदि कोई वाहन मालिक इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है. यदि वाहन एक वर्ष से अधिक समय तक बिहार में चलता है और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है, तो उसे जब्त किया जा सकता है. यदि आप बिहार में अस्थायी रूप से हैं और आपके पास दूसरे राज्य से आने का प्रमाण (जैसे पेट्रोल पंप की रसीद, टोल प्लाजा की रसीद, आधार कार्ड आदि) है, तो आपको जुर्माना नहीं लगेगा.
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