Delhi News: बकरीद जैसे पावन त्योहार से पहले दिल्ली सरकार ने पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वच्छता को लेकर खास दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सरकार ने इस बार कुर्बानी के दौरान नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही है. खासतौर पर गोवंश, बछड़ों, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की अवैध कुर्बानी पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही कहा गया है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
सार्वजनिक स्थानों पर ना दी जाए बलि
सरकार की एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि बकरीद पर कुर्बानी केवल सरकारी या निर्धारित स्लॉटर हाउस में ही की जाए. सड़कों, गलियों या सार्वजनिक जगहों पर बलि देना पूर्णतया गैरकानूनी है. इसके अलावा, बलि के दौरान फोटो-वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करने पर भी रोक लगी है ताकि ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा न मिले. यह कदम पशु कल्याण और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है.
क्या बोले विकास मंत्री कपिल मिश्रा?
दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, “हमारी सरकार सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत की सुरक्षा के साथ-साथ पशु कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. किसी भी प्रकार की अवैध या क्रूर कुर्बानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.”
एडवाइजरी में मौजूदा कानूनों जैसे पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम, पशु परिवहन नियम, स्लॉटर हाउस नियम और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का हवाला देते हुए बताया गया है कि इन नियमों का सख्ती से पालन होना अनिवार्य है. खासतौर पर ऊंट की कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध है क्योंकि इसे खाद्य जानवर नहीं माना गया है. साथ ही, दिल्ली कृषि पशु संरक्षण अधिनियम के तहत गायों की हत्या पर भी सख्त रोक है.
सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे बकरीद के दौरान पूरी सतर्कता बरतें और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई करें. साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे भी इस एडवाइजरी का सम्मान करें और किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना पुलिस या प्रशासन को दें.
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