नई दिल्ली, भारत 24 डिजिटल डेस्क: पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. लोकसभा में मंगलवार को सार्वजनिक परीक्षा विधेयक, 2024 (Public Examinations Bill 2024) पास हो गया है. सरकार ने इस बिल को सोमवार को सदन में पेश किया था। यह बिल परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक करने के दोषियों को दंडित करने के लिए लाया गया नया विधेयक है.
10 साल की सजा और जुर्माना
लोकसभा में परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए 'धोखाधड़ी विरोधी' बिल पास किया गया. इसमें स्कूल परीक्षा से लेकर, कॉलेज परीक्षा और सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा भी शामिल है. इस बिल में सरकार ने दोषियों के खिलाफ बेहद सख्त प्रावधान लागू किए हैं. दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है. इस विधेयक को कार्मिक राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह ने सदन में पेश किया था.
क्या है विधेयक का उद्देश्य?
विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बढ़ाना है. इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे. विधेयक के अनुसार, अगर कोई दोषी पाया जाता है और जुर्माना देने में विफल रहता है तो विधेयक की धारा 10(1) के तहत, ' आरोपी को भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के अनुसार कारावास की अतिरिक्त सजा दी जाएगी.'