हरियाणाः हरियाणा सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए योजना के तहत 3 लाख रुपये तक के ऋष उपलब्ध कराने का तय किया है. इस लोन को आपको बता दें कि विधवा अनुदान योजना के तहत स्वरोजगार के लिए दिया जाएगा.
स्वरोजगार के लिए उपलब्ध होंगे 3 लाख रुपये
इस संबंध में रोहतक के डीसी अजय कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना का लाभ 3 लाख रुपये साला आय वाली महिलाओं को दिया जाता है. साथ ही जो महिला विधवा, तलाक शुदा या फिर कानूनी रुप से किसी भी कारण से अलग हुई है. उन महिलाओं क इस योजना के तहत स्वरोजगार के लिए 3 लाख रुपये का ऋण दिया जाता है.
इन शर्तों का करना होगा पालन
इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र को कुछ शर्तें जैसे महिला की उम्र 18 साल से 60 वर्ष के बीच होने चाहिए. किसी भी लोन के मामले में डिफॉल्टर ना हो. हिरायाणा की ही निवासी हों. ऐसी ही कुछ शर्तों का पालन कपना होगा. योजना के तहत बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में अदा कर की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपए व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी.
इन कार्यों के लिए मिलेगा ऋण
मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत महिलाओं को ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, मसाला यूनिट, डोना बनाना, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, पापड़ बनाना, आचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, टिफिन सर्विस, स्कूल यूनिफॉर्म सीलना जैसे कार्य कर सकती हैं.
इन डॉक्यूमेंट्स का होना अनिवार्य
योजना के लाभ के लिए निर्धारित डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखकर उसे जमा करना होगा. इनमें आवेदन पत्र, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की फोटो, रिहायशी पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स को जमा करना होगा.
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