मनोहर सरकार ने 'द हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल, 2024' को दी मंजूरी; जानें क्या है इसका उद्देश्य?

मनोहर सरकार ने 'द हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बिल, 2024' को दी मंजूरी; जानें क्या है इसका उद्देश्य?

चंडीगढ़, भारत 24 डिजिटल डेस्क: हरियाणा में अब कोई भी व्यक्ति शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन नहीं कर सकेगा. मनोहर लाल सरकार ने मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में डेड-बॉडी (मृत शरीर) के अधिकार और गरिमा को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसल लिया है. इस बैठक में  'द हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ़ डेड बॉडी बिल, 2024' (Haryana Honorable Disposal Dead Bodies Bill 20240 को मंजूरी दी गई. चलिए जानते हैं क्या कहता है ये कानून?

क्या है डेड बॉडी बिल, 2024 का उद्देश्य?

इस कानून का उद्देश्य किसी मृत शरीर का सभ्य और समय पर अंतिम संस्कार सुनिश्चित करना है. मृत व्यक्ति की पवित्रता की रक्षा करने और समय पर अंतिम संस्कार में बाधा डालने वाले किसी भी अनुचित विरोध या आंदोलन को रोकने की आवश्यकता को पहचानते हुए, यह विधेयक स्पष्ट रूप से शवों के निपटान के संबंध में किसी भी मांग या प्रदर्शन पर रोक लगाता है.

पब्लिक अथॉरिटी को दिया गया आदेश

द हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ़ डेड बॉडी बिल, 2024 के तहत उन मामलों पर भी जोर दिया गया है, जिसमें परिवार मृत शरीर को अस्वीकार कर देते हैं. या फिर उचित समय से अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया जाता है. ऐसे में  पब्लिक अथॉरिटी को मृत शरीर के लिए गरिमापूर्ण और समय पर अंतिम संस्कार सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है.