Dhar Bhojshala Verdict: एएसआई के 2003 के आदेश में सीधे तौर पर कहा गया था कि हिंदू इस परिसर में जो जो विवादित परिसर है उसमें हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार जो है वो नहीं था बल्कि मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करने की अनुमति जो है उस इस एएसआई के आदेश में दिया गया था. अब उसी आदेश को जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है तो निश्चित तौर पर मुस्लिम समुदाय जो है अब नमाज अदा नहीं कर पाएंगे और ये एक बड़ा सेटबैक है और यही वजह है कि एक तरह से मुस्लिम पक्ष के लिए झटका है और हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी राहत है.
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