Delhi excise policy case: कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी (प्रवर्तन निदेशायल) के न्यायिक हिरासत में है. अब दिल्ली कोर्ट ने उनकी कस्टडी को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है. इससे पहले ईडी (ED) को केजरीवाल की 15 अप्रैल यानी आज तक की कस्टडी मिली थी. लेकिन अब इसको आगे और 8 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है. 

Delhi excise policy case: कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई
CM kejriwal / Social Media

Court Extends Kejriwal custody

नई दिल्ली:
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी (प्रवर्तन निदेशायल) के न्यायिक हिरासत में है. अब दिल्ली कोर्ट ने उनकी कस्टडी को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है. इससे पहले ईडी (ED) को केजरीवाल की 15 अप्रैल यानी आज तक की कस्टडी मिली थी. लेकिन अब इसको आगे और 8 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है. 

दिल्ली HC के फैसले को SC में चुनौती 

दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया गया था. इसी केस से जुड़े बीआरएस (BRS) नेता के कविता की न्यायिक हिरासत भी समाप्त हो रही है. बता दें इससे पहले, AAP नेता केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन ईडी द्वारा गिरफ्तारी और उसके बाद उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी रिमांड के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी.

राजनीतिक प्रतिशोध के कारण बताई गिरफ्तारी 

दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी. इसमें वकील द्वारा ये दलील पेश की गई थी कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते गिरफ्तारी की गई है. कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की थी कि पिछले 9 महीनों से ईडी द्वारा समन भेजा जा रहा है, लेकिन सीएम केजरीवाल की अनुपस्थिति इस दावे को कमजोर करती है. 

हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करते हुए केजरीवाल ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिसके आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत अपराध का अनुमान लगाया जा सके.

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