टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत! Income Tax Department ने बढ़ाई ITR और टैक्स ऑडिट की डेडलाइन

Income Tax Return Deadline: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनियों को बड़ी राहत दी है. आकलन वर्ष 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा बढ़ा दी गई है

Big relief for taxpayers Income Tax Department extends deadlines for ITR filing and tax audits
प्रतिकात्मक तस्वीर/ FreePik

Income Tax Return Deadline: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनियों को बड़ी राहत दी है. आकलन वर्ष 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा बढ़ा दी गई है. अब कंपनियां 31 अक्टूबर की जगह 21 नवंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगी. 

वहीं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दी गई है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सोमवार को इसकी जानकारी दी.

डेडलाइन बढ़ाने की हो रही थी मांग

टैक्स एक्सपर्ट लंबे समय से कंपनियों के लिए ऑडिट रिपोर्ट और इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे थे. उनका कहना था कि बिना ऑडिट रिपोर्ट वाले मामलों में रिटर्न दाखिल करने की 31 अगस्त की समयसीमा के बाद ऑडिट पूरा करने के लिए बहुत कम समय बचता है. नांगिया एंड कंपनी एलएलपी के वरिष्ठ साझेदार अमित अग्रवाल ने कहा कि समयसीमा बढ़ाने का फैसला टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स को मौजूदा समय में हो रही दिक्कतों को देखते हुए लिया गया है.

आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई

अमित अग्रवाल के मुताबिक, 21 दिन का अतिरिक्त समय कारोबारियों को टैक्स ऑडिट पूरा करने, जरूरी आंकड़ों का मिलान करने और आईटीआर में दी गई जानकारी को सही तरीके से जांचने में मदद करेगा. इससे जरूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड भी समय पर तैयार किए जा सकेंगे.

सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है. वहीं, बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई करने वाले ऐसे लोगों के लिए अंतिम तारीख 31 अगस्त है, जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, आकलन वर्ष 2026-27 के लिए 31 अगस्त तक 7.8 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए जा चुके थे.

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