SC ने मथुरा में शाही ईदगाह में सर्वे पर लगाई रोक, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी थी मंजूरी; जानें अब क्या है विकल्प

मथुरा की मस्जिद का सर्वे करने के लिए आयुक्त नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रोक लगा दी. इससे हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है.  

SC ने मथुरा में शाही ईदगाह में सर्वे पर लगाई रोक, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी थी मंजूरी; जानें अब क्या है विकल्प

नई दिल्ली/मथुरा, भारत24 डिजिटल डेस्क : उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया है. मथुरा की मस्जिद का सर्वे करने के लिए आयुक्त नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रोक लगा दी. इससे हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है. बताया जा रहा है कि हिंदू पक्ष की ओर से पुनर्विचार याचिका भी दायर करने का विकल्प बचा है. 

मुस्लिम पक्ष ने दायर की है याचिका

यहां पर बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित शाही ईदगाह में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी. मुस्लिम पक्ष का कहना था कि कमिश्नर सर्वे पर तत्काल रोक लगाई जाए. मुस्लिम पक्ष के वकील तस्नीम अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि जहां किसी सिविल मुकदमे की स्थिरता पर सवाल उठाया जाता है और उस आधार पर अंतरिम राहत देने का विरोध किया जाता है, तो अंतरिम राहत देने का निर्णय लेने से पहले ट्रायल कोर्ट को कम से कम एक साथ मुकदमे को सुनना चाहिए. 

कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक

तस्नीम अहमदी का यह भी तर्क था कि मुकदमे के संबंध में प्रथम दृष्टया संतुष्टि होनी चाहिए. मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के आवेदन पर नोटिस जारी कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कानूनी पहलू का मामला है. मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगाई जाती है.

यहां पर बता दें कि हिंदू पक्ष की याचिका पर पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह में न्यायालय की निगरानी में सर्वेक्षण का आदेश दिया था. इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया था.

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