नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू इलाके में आम आदमी पार्टी (AAP) के मुख्यालय को खाली करने की समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी, क्योंकि यह जमीन दिल्ली उच्च न्यायालय के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी.
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने स्पष्ट किया कि आप को दिया गया विस्तार "अंतिम अवसर" के रूप में दिया गया है.
पीठ ने कहा कि विस्तार इस शर्त पर होगा कि पक्षकार सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को यह वचन दे कि वे 10 अगस्त, 2024 को या उससे पहले संपत्ति को खाली करके शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा सौंप देंगे.
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पीठ ने कहा- दिल्ली हाईकोर्ट का विस्तार रुका हुआ है
पीठ ने अपने आदेश में कहा, "परिसर 2020 में पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किया जा चुका है. उच्च न्यायालय का विस्तार अटका हुआ है और लागत विस्तार भी एक कारक है. यह आवेदन 10 अगस्त, 2024 तक समय विस्तार के लिए है. तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और अंतिम अवसर के रूप में, हम आवेदक द्वारा इस न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष एक सप्ताह के भीतर दिए जाने वाले वचन पर 10 अगस्त, 2024 तक समय बढ़ाते हैं कि वे 10 अगस्त, 2024 तक खाली और शांतिपूर्ण कब्जा सौंप देंगे."
आप ने 10 अगस्त तक मांग था समय
पीठ ने आप द्वारा 10 अगस्त तक समय बढ़ाने की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आप को 15 जून की समयसीमा दी थी. दिल्ली में आप का मुख्यालय मूल रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित किया गया था. आप ने शीर्ष अदालत को बताया था कि उक्त भूखंड उसे 2015 में आवंटित किया गया था और इसे बाद में 2020 में न्यायपालिका के लिए निर्धारित किया गया था.
आप ने यह भी कहा कि चूंकि अब उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, इसलिए वह अन्य राष्ट्रीय दलों के समान मध्य दिल्ली में भूखंड की हकदार है. इसने आप को अपने कार्यालयों के लिए उपयुक्त भूमि के आवंटन के लिए केंद्र के भूमि और विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) से संपर्क करने का निर्देश दिया.
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