अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम शेहजाद मोहम्मद रोहिल्ला, जो कि अमीन फकीर उर्फ विजय गोपाल दास के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने वकील अजय गवली के माध्यम से मुंबई सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है. यह मामला फिलहाल बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है, लेकिन यह सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाला मामला है. बांद्रा पुलिस ने अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं की है, लेकिन जैसे ही चार्जशीट दाखिल होती है, यह केस मुंबई सत्र न्यायालय में स्थानांतरित हो जाएगा.
जमानत याचिका में क्या कहा गया?
शरीफुल इस्लाम द्वारा दायर की गई जमानत याचिका में कहा गया है कि आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया है और एफआईआर झूठी है. याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि सभी आवश्यक सबूतों की बरामदगी और जांच पूरी हो चुकी है, और अब केवल चार्जशीट दाखिल करना बाकी है.
याचिका में यह भी कहा गया, "आवेदक (शरीफुल इस्लाम) ने जांच में पूरा सहयोग किया है, और उसे हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि इससे उसे मुकदमे से पहले ही सजा दी जा रही होगी. इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए."
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अभियोजन पक्ष का क्या कहना है?
शरीफुल इस्लाम के वकील अजय गवली ने कहा कि पुलिस के पास पहले से ही सभी महत्वपूर्ण सबूत मौजूद हैं, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड शामिल हैं. इसके अलावा, वकील ने यह भी कहा कि आरोपी से जुड़ी किसी भी तरह की गवाही को प्रभावित करने की संभावना नहीं है और ना ही कोई सबूतों से छेड़छाड़ करने का खतरा है.
पूरा मामला क्या है?
16 जनवरी 2025 को शरीफुल इस्लाम ने डकैती की नीयत से सैफ अली खान के घर में घुसने की कोशिश की थी. इस हमले के दौरान आरोपी ने लकड़ी के हथियार और हेक्सा ब्लेड का इस्तेमाल किया, जिससे सैफ अली खान और उनकी कर्मचारी गीता घायल हो गए. इस घटना की शिकायत सैफ के स्टाफ सदस्य इलिमा फिलिप ने दर्ज कराई थी.