Arvind Kejriwal: दिल्ली के कथित आबकारी (शराब) नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है. अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि मामले में साजिश के ठोस सबूत सामने नहीं आए, जिसके आधार पर आरोप सिद्ध किए जा सकें.
फैसला सुनाते समय अदालत ने जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए. कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी को तथ्यों को सही तरीके से पेश करना चाहिए था. अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि प्रस्तुत चार्जशीट में कई गंभीर खामियां थीं, जो इस तरह के मामलों में अपेक्षित नहीं होतीं.