‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ पर हटाई गई रोक, हाईकोर्ट ने दी स्ट्रीमिंग की मंजूरी; लेकिन पूरी करनी होगी ये शर्त

Web Series On Lawrence Bishnoi: OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर 27 मई को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिलीज होने वाली थी. इस सीरीज का नाम ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ रखा गया था.

Ban on Lawrence of Punjab lifted High Court approves streaming this condition has to be fulfilled
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Web Series On Lawrence Bishnoi: OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर 27 मई को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिलीज होने वाली थी. इस सीरीज का नाम ‘लॉरेंस ऑफ पंजाब’ रखा गया था.

लेकिन ट्रेलर सामने आने के बाद इस सीरीज को लेकर विवाद शुरू हो गया. कई लोगों ने आरोप लगाया कि इसमें एक गैंगस्टर को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है. इसके बाद इसकी रिलीज रोकने की मांग उठने लगी थी.

हाईकोर्ट से मिली रिलीज की इजाजत

अब पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस सीरीज को राहत देते हुए स्ट्रीम करने की अनुमति दे दी है. हालांकि कोर्ट ने एक बड़ी शर्त भी रखी है.कोर्ट ने कहा है कि सीरीज के नाम में ‘लॉरेंस’ और ‘बिश्नोई’ शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. यानी मेकर्स को सीरीज का नया नाम रखना होगा.

नए नाम को कोर्ट से मंजूरी जरूरी

कोर्ट ने मेकर्स से कहा है कि वे नए नामों की लिस्ट तैयार करके अदालत में पेश करें. कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद ही सीरीज रिलीज की जा सकेगी. इस सीरीज का ट्रेलर 19 अप्रैल को रिलीज हुआ था. इसके बाद से ही विवाद बढ़ गया था.

कांग्रेस और पंजाब पुलिस ने जताई थी आपत्ति

पंजाब कांग्रेस के नेता अमरिंदर सिंह राजा ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस सीरीज पर रोक लगाने की मांग की थी. उनका कहना था कि इससे कानून व्यवस्था पर असर पड़ सकता है और युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ सकता है. वहीं पंजाब पुलिस ने भी सीरीज का विरोध किया था. पुलिस अधिकारियों का कहना था कि इस तरह की सामग्री युवाओं को गलत दिशा में ले जा सकती है.

नए नाम के साथ होगी रिलीज

विवादों के बाद सीरीज की रिलीज रोक दी गई थी. लेकिन अब कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद मेकर्स नए नाम के साथ इसे रिलीज कर सकेंगे. कोर्ट से नया टाइटल मंजूर होने के बाद यह सीरीज ZEE5 पर स्ट्रीम की जाएगी.