कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास HC से मिली अग्रिम जमानत, गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक

Kunal Kamra Controversy: कॉमेडियन कुणाल कामरा हाल ही में अपने यूट्यूब वीडियो 'नया भारत' में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं. इस वीडियो में उन्होंने एकनाथ शिंदे को 'गद्दार' (देशद्रोही) कहा था.

कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास HC से मिली अग्रिम जमानत, गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक
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Kunal Kamra Controversy: कॉमेडियन कुणाल कामरा हाल ही में अपने यूट्यूब वीडियो 'नया भारत' में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं. इस वीडियो में उन्होंने एकनाथ शिंदे को 'गद्दार' (देशद्रोही) कहा था, जिसके बाद शिवसेना समर्थकों में भारी आक्रोश फैल गया.

मद्रास हाई कोर्ट ने दी अंतरिम अग्रिम जमानत


इन विवादों के बीच, मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार, 28 मार्च को कुणाल कामरा को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी. उन पर एकनाथ शिंदे के खिलाफ की गई 'गद्दार' वाली टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी. यह एफआईआर मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, लेकिन तमिलनाडु के निवासी कुणाल कामरा ने हाई कोर्ट से राहत की मांग की थी.

वीडियो के बाद मिलीं मौत की धमकियां


मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुणाल कामरा के वकील वी. सुरेश ने उनके नए स्टैंड-अप वीडियो 'नया भारत' के रिलीज़ होने के बाद मिली कई मौत की धमकियों का हवाला देते हुए तत्काल राहत की मांग की थी. वीडियो में उन्होंने एकनाथ शिंदे को 'गद्दार' कहा था, जो शिवसेना समर्थकों के बीच विवाद का कारण बना. मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उन्हें 31 मार्च तक पूछताछ के लिए समन भेजा. हालांकि, कामरा ने सात दिन का अतिरिक्त समय मांगा, जिसे पुलिस ने खारिज कर दिया था.

मद्रास हाई कोर्ट में याचिका और सुरक्षा की मांग


कुणाल कामरा ने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया, क्योंकि वह तमिलनाडु के विलुप्पुरम में रहते हैं. उनकी याचिका की सुनवाई 28 मार्च को न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने की. कामरा ने अपनी याचिका में यह भी उल्लेख किया कि वीडियो के बाद से उन्हें सैकड़ों मौत की धमकियां मिल रही हैं, और उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी.

कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर


एफआईआर में शिवसेना विधायक मुराजी पटेल ने कुणाल कामरा के खिलाफ धारा 353(1)(बी), 353(2) [सार्वजनिक उपद्रव] और 356(2) [मानहानि] के तहत जीरो एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे बाद में मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया.इसके अलावा, महाराष्ट्र विधान परिषद ने भी कुणाल कामरा के बयान को लेकर उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया है.

कुणाल कामरा का विवादित बयान


कुणाल कामरा ने 'नया भारत' कार्यक्रम के दौरान मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को 'गद्दार' कहकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था. उन्होंने शो के दौरान 'दिल तो पागल है' के एक गाने का इस्तेमाल करते हुए एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाया, जिससे दर्शकों की हंसी छूट गई.