नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम एवं आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) तथाकथित शराब नीति मामले में जेल में बंद हैं. उनकी तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट के इस फैसले पर AAP की तरफ से प्रतिक्रिया आई है. पार्टी ने हाईकोर्ट से इस फैसले से सम्मानपूर्वक असहमति जताई है.
आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया हैंडल से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने को प्रतिक्रिया आई. आप नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, “दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है लेकिन हम इस फ़ैसले से सम्मानपूर्वक असहमत हैं. दिल्ली का कथित शराब घोटाला बीजेपी का एक षड्यंत्र है. इसका मक़सद आम आदमी पार्टी को तोड़ना है. इस साज़िश को ED-CBI के ज़रिए रचा गया है. इस मामले में हज़ारों छापे पड़े लेकिन आज तक एक रुपया नहीं मिला लेकिन फिर भी AAP नेताओं पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्हें जेल भेजा जा रहा है.”
दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है लेकिन हम इस फ़ैसले से सम्मानपूर्वक असहमत हैं।
— AAP (@AamAadmiParty) May 21, 2024
दिल्ली का कथित शराब घोटाला बीजेपी का एक षड्यंत्र है। इसका मक़सद आम आदमी पार्टी को तोड़ना है। इस साज़िश को ED-CBI के ज़रिए रचा गया है।
इस मामले में हज़ारों छापे… pic.twitter.com/xUhfjKCyvB
AAP की मुश्किल नहीं हो रही कम
आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. दरअसल शराब नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम एवं आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिला. दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको जमानत देने से इनकार कर दिया है. इससे पहले पार्टी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट वाले मामले में पहले से जूझ रही है. जिसका आरोप अरविंद केजरीवाल के करीबी बैभव कुमार पर लगा है.
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26 फरवरी 2023 से हिरासत में मनीष सिसोदिया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शराब नीति मामलों में आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया. सिसोदिया ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में जमानत मांगी थी. सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद 26 फरवरी, 2023 से सिसोदिया हिरासत में हैं. इसके बाद उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था.
सप्ताह में एक दिन पत्नी से मिलने की अनुमति
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने आदेश सुनाया और कहा कि मामला सत्ता के गंभीर दुरुपयोग का है और इसका उद्देश्य ऐसी नीति बनाना था जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो और इसमें रिश्वत आ सकती हो. इस बीच कोर्ट ने मनीष सिसौदिया को सप्ताह में एक बार हिरासत में चल रही अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी थी.
पूर्व डिप्टी सीएम के पास थे दिल्ली के 8 विभाग
बता दें कोर्ट ने यह भी कहा कि आवेदक मनीष सिसौदिया ने सबूतों को नष्ट करने में खुद को शामिल कर लिया था और इसलिए सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. उनके पास 18 विभाग थे और वह AAP के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम भी थे, इसलिए वह बहुत शक्तिशाली हैं.
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