हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना को 'अश्लील वीडियो' मामले में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर जनता दल (सेक्युलर) से निलंबित कर दिया गया है.
मंगलवार को पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया. समिति ने हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना को निलंबित करने की सिफारिश की, जो कथित अश्लील वीडियो मामले में एसआईटी जांच का सामना कर रहे हैं.
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बेंगलुरु में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, जद (एस) कोर कमेटी के अध्यक्ष, जीटी देवेगौड़ा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रेवन्ना के निलंबन की सिफारिश करने के फैसले की घोषणा की. रेवन्ना पार्टी सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं.
नौकरानी की शिकायत के बाद दर्ज हुआ मामला
प्रज्वल रेवन्ना पर उनकी पूर्व नौकरानी की शिकायत के बाद 28 अप्रैल को कथित यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था. यौन उत्पीड़न, धमकी और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में आईपीसी की धारा 354ए, 354डी, 506 और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
शिकायत के अनुसार, पीड़िता ने दावा किया है कि प्रज्वल रेवन्ना और उसके पिता एचडी रेवन्ना दोनों ने उसका यौन उत्पीड़न किया था. शिकायतकर्ता ने आगे दावा किया कि जब रेवन्ना की पत्नी घर पर नहीं होती थी, तो वह उसे गलत तरीके से छूता था और उसका यौन उत्पीड़न करता था.
मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन हुआ
कर्नाटक सरकार ने सांसद रेवन्ना के खिलाफ कथित अश्लील वीडियो मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है. आईपीएस अधिकारी विजय कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली एसआईटी और डीजी सीआईडी सुमन डी पेनेकर और आईपीएस अधिकारी सीमा लाटकर ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
रेवन्ना और उनके पिता, एचडी रेवन्ना, जद(एस) के विधायक भी हैं, पर रविवार को पुलिस ने उनके घर में काम करने वाली एक महिला की शिकायत के आधार पर यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी देने का मामला दर्ज किया था.
कुमारस्वामी ने पहले दिन में कहा था कि उनकी पार्टी और परिवार उनके भतीजे और हासन के मौजूदा सांसद रेवन्ना द्वारा किए गए कार्यों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है.
रेवन्ना हासन में एनडीए उम्मीदवार के रूप में नए कार्यकाल की मांग कर रहे हैं, जहां मौजूदा लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान हुआ था.
इससे पहले आज, राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रज्वल रेवन्ना मामले में स्वत: संज्ञान लिया है और कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक से इस मुद्दे पर तीन दिनों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है.
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