योगी सरकार का अग्निवीरों को बड़ा तोहफा, पुलिस समेत 4 विभागों में मिलेगा 20% आरक्षण, जानें नए नियम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों को राज्य के चार विभागों की भर्तियों में 20 प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़े भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है.

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सेना में देश की रक्षा करने के बाद अब उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने की राह पूर्व अग्निवीरों के लिए आसान बनाने की तैयारी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों को राज्य के चार विभागों की भर्तियों में 20 प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़े भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है. इस फैसले का उद्देश्य सेना में सेवा पूरी कर चुके युवाओं को प्रदेश की सरकारी सेवाओं में अवसर उपलब्ध कराना है. सरकार के इस निर्णय से उन उम्मीदवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो सैन्य सेवा के बाद सरकारी नौकरी करना चाहते हैं.

पुलिस से परिवहन विभाग तक मिलेगा आरक्षण का लाभ

योगी सरकार के फैसले के तहत पूर्व अग्निवीरों को पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग में होने वाली संबंधित भर्तियों में 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान किया गया है. इससे इन विभागों में नौकरी पाने की तैयारी कर रहे पूर्व अग्निवीरों के लिए अवसर बढ़ सकते हैं. सेना में प्रशिक्षण और सेवा के दौरान हासिल किए गए अनुशासन, अनुभव और कार्यकुशलता का उपयोग अब प्रदेश की सरकारी सेवाओं में भी किया जा सकेगा. हालांकि, आरक्षण का लाभ संबंधित पदों और लागू भर्ती नियमों के अनुसार मिलेगा.

अधिकतम आयु सीमा 25 से बढ़ाकर 28 वर्ष

पूर्व अग्निवीरों को राहत देने के लिए सरकार ने अधिकतम आयु सीमा में भी बदलाव किया है. उपलब्ध विवरण के मुताबिक, इसे 25 वर्ष से बढ़ाकर 28 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है. यानी पात्र उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी. इस बदलाव से उन युवाओं को आवेदन का अवसर मिल सकता है, जिनकी उम्र सेना में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद सरकारी भर्ती की निर्धारित सीमा के करीब पहुंच जाती है. इससे पूर्व अग्निवीरों को नौकरी की तैयारी और आवेदन के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा.

लिखित और शारीरिक परीक्षा से छूट का प्रावधान

भर्ती प्रक्रिया को पूर्व अग्निवीरों के लिए आसान बनाने के लिए लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट देने का भी उल्लेख किया गया है. दिए गए विवरण के अनुसार, संबंधित भर्तियों में पात्र उम्मीदवारों को इन चरणों से राहत मिलेगी और उन्हें मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा. हालांकि, इस छूट की सटीक शर्तें संबंधित विभाग की भर्ती नियमावली और आधिकारिक अधिसूचना से स्पष्ट होंगी. उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने से पहले पद की पात्रता, चयन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी लेना महत्वपूर्ण होगा.

सेना की सेवा के बाद यूपी में सरकारी नौकरी का अवसर

अग्निवीर योजना के तहत सेना में चार साल की सेवा पूरी करने वाले युवाओं के लिए आगे रोजगार के अवसर महत्वपूर्ण होते हैं. ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला सैन्य सेवा के बाद करियर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है. चार विभागों में आरक्षण, आयु सीमा में छूट और चयन प्रक्रिया के कुछ चरणों से राहत मिलने से पात्र पूर्व अग्निवीरों को फायदा मिल सकता है. हालांकि, इन प्रावधानों के वास्तविक लाभ और लागू होने की शर्तों की पुष्टि आधिकारिक संशोधित भर्ती नियमावली से की जानी चाहिए.

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