कल्लाकुरिची जहरीली शराब मामले की CBI करेगी जांच, मद्रास हाईकोर्ट ने दिया आदेश

    मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को कल्लाकुरिची अवैध शराब त्रासदी मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने का आदेश दिया.

    CBI will investigate Kallakurichi poisonous liquor case Madras High Court orders
    कल्लाकुरिची जहरीली शराब मामले की CBI करेगी जांच, मद्रास हाईकोर्ट ने दिया आदेश/Photo- ANI

    कल्लाकुरिची (तमिलनाडु): मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को कल्लाकुरिची अवैध शराब त्रासदी मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने का आदेश दिया.

    जून में, तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 67 लोगों की मौत हो गई और 150 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस मामले की जांच पहले आपराधिक जांच विभाग (CB-CID) की अपराध शाखा द्वारा की जा रही थी.

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, मौत की वजह शराब में इथेनॉल मिलाया जाना है.

    कोर्ट ने को मामला सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है

    अदालत में मामला दायर करने वाले वकील बाला ने कहा, "आज, मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आगे की जांच सीबीआई द्वारा की जाएगी. हमने मामला दायर किया क्योंकि अवैध शराब पीने से 67 लोगों की मौत हो गई. यह तमिलनाडु के लिए बेहद चौंकाने वाली बात है और पूरी जनता बेहद परेशान है. इसलिए विस्तृत जांच की गई और आज कोर्ट ने राज्य सरकार सीबी-सीआईडी ​​को मामला सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है. हमें लगता है कि यह फैसला यह सुनिश्चित करेगा कि असली दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए."

    वकील ने आगे आरोप लगाया कि नकली शराब के आपूर्तिकर्ता कन्नाकुट्टी को सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी द्वारा संरक्षण दिया गया था.

    गोविंदराज को सत्तारूढ़ दल द्वारा संरक्षित किया गया था

    वकील ने दावा किया, "वह व्यक्ति, कन्नाकुट्टी (उर्फ गोविंदराज), जिसके खिलाफ 68 मामले हैं, को सत्तारूढ़ दल द्वारा सुरक्षित और संरक्षित किया गया था. यह आरोप एक सार्वजनिक मंच पर लगाया गया था और हमने बहस के दौरान यह आरोप लगाया है."

    मामले के सिलसिले में पुलिस ने कन्नाकुट्टी और छह अन्य को गिरफ्तार किया था.

    अन्नाद्रमुक और अन्य दलों ने पहले मांग की थी कि मामला सीबीआई को स्थानांतरित किया जाए. राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता, एडप्पादी पलानीस्वामी और अन्य नेता पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करते हुए और मामले को सीबीआई जांच को सौंपने की मांग करते हुए भूख हड़ताल कर रहे हैं.

    मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि

    मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की और पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया. पुलिस ने कल्लाकुरिची में कई छापे मारे, 250 लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त की और उसका निपटान किया.

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