‘स्वाति मालीवाल केस’ में पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे बिभव कुमार, अन्य स्टाफ से पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस

    आम आदमी पार्टी (AAP) से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) से मारपीट वाले मामले में बिभव कुमार से पुलिस कस्टडी में पूछताछ हो रही है, अब मुख्यमंत्री आवास में मौके के वक्त मौजूद अन्य स्टाफ से भी पूछताछ होगी.

    स्वाति मालीवाल केस में अन्य स्टाफ से पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस/ Social Media
    स्वाति मालीवाल केस में अन्य स्टाफ से पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस/ Social Media

    Delhi: लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) के शुरुआती 5 चरणों की वोटिंग समाप्त हो गई है. पांचवे चरण का मतदान 20 मई तो संपन्न हुआ. सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है. लेकिन दिल्ली शासित AAP सरकार के लिए मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जमानत में बाहर आए पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) अब नए मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल केजरीवाल सहयोगी एवं पूर्व पीए राज्यसभा सासंद स्वाति मालीवाल से मारपीट वाले केस में फंस चुके हैं. एफआईआर दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर ली है. अब खबर आ रही है दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री आवास के सभी स्टाफ से पूछताछ करेगी. 

    दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सहयोगी बिभव कुमार को मुंबई ले जाने के बाद, पुलिस उन लोगों के बयान दर्ज कर सकती है, जिनसे बिभव अपनी मुंबई यात्रा के दौरान मिले थे. सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने 13 मई को केजरीवाल के घर में मौजूद सभी स्टाफ के बयान दर्ज किए. पुलिस ने बताया कि विभव रिमांड अवधि के दौरान पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहा है.

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    गुरुवार को खत्म हो रहा केजरीवाल का रिमांड 

    बता दें दिल्ली पुलिस आज विभव को लेकर मुंबई गई और उसे उन सभी जगहों पर ले जाएगी जहां वह गया था. पुलिस जांच के लिए सबसे अहम बात यह पता लगाना है कि बिभव ने अपना फोन क्यों और कहां फॉर्मेट किया. पुलिस ने अब तक जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद किए हैं, उन्हें जांच के लिए एफएसएल भेजा गया है. पुलिस सूत्रों ने कहा, कुमार की दिल्ली पुलिस की हिरासत गुरुवार को समाप्त हो रही है. अपने निष्कर्षों के आधार पर, दिल्ली पुलिस या तो रिमांड में और समय मांगेगी या मामले में धारा 201 लागू करेगी. भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 201 किसी अपराध के साक्ष्य को नष्ट करने के लिए लोगों को दंडित करती है.

    मामले की जांच के लिए एसआईटी का हुआ गठन 

    गौरतलब है इस बीच, स्वाति मालीवाल मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है. एसआईटी का नेतृत्व उत्तरी दिल्ली की अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अंजिता चेप्याला कर रही हैं, जो जांच की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. एसआईटी में इंस्पेक्टर रैंक के तीन अधिकारी भी शामिल हैं, जिनमें सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन का अधिकारी भी शामिल है, जहां मामला दर्ज किया गया था.

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