Yogi Government Digital Media Policy: उत्तर प्रदेशः सोशल मीडिया यूजर्स के लिए सरकार नई पॉलिसी लेकर के आई है. इस पॉलिसी के तहत किसी भी तरह के आपत्तीजनक पोस्ट किए जाने पर 3 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान पेश किया गया है. मंगलवार को इस संबंध में कैबिनेट बैठक भी हुई. वहीं इसी के साथ सोशल मीडिया पर डिजिटल मीडिया एजेंसी और फर्म के लिए विज्ञापन की व्यवस्था की गई है. वहीं इस पॉलिसी को मंगलवार को हुई बैठक में मंजूरी दी गई है.
अफवाह, नफरत को रोकना पॉलिसी का उद्देश्य
आपको बता दें कि इस पॉलिसी का उद्देश्य सोशल मीडिया पर फैल रही नफरत और झूठी खबरों पर रोक लगाना है. ऐसा इसलिए क्योंकी सरकार का मानना है कि लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके कारण देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाल रहे हैं. इसीलिए सरकार ने इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया है.
#BreakingNews | यूपी में नई सोशल मीडिया पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी, देशविरोधी पोस्ट पर 3 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा
— Bharat 24 - Vision Of New India (@Bharat24Liv) August 28, 2024
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कैबिनेट से मिली मंजूरी
वहीं मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस नई डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी मिल चुकी है. बैठक में पेश किए गए प्रस्ताव के अनुसार इंटरनेट मीडिया के प्लेटफॉर्मस जैसे 'एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम व यूट्यूब' पर सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों से संबंधित सामग्री प्रसारित करने के लिए विज्ञापन दिए जाने की व्यवस्था बनाई गई है.
इंफ्लूएंसर्स को मिलेंगे पैसे
वहीं इस नई पॉलिसी के तहत 'एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब' अकाउंट्स वाले इंफ्लूएंसर्स को हर महीने सरकार की ओर से पैसे मिलेंगे. इन्हें चार कैटेगरी में बांट दिया गया है. नीति के अनुसार एक्स, फेसबुक व इंस्टाग्राम के खाता धारकों व इंफ्लूएंसरों चार श्रेणियों के हिसाब से पांच, चार, तीन व दो लाख रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे.
यूट्यूब पर सबसे अधिक पैसे
इसी के साथ यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्टस व पॉडकॉस्ट के लिए यूट्यूब अकाउंट चार श्रेणियों के हिसाब से आठ, सात, छह व चार लाख रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे. साथ ही स्पष्ट किया गया है कि आपत्तिजनक, अभद्र व अश्लील तथा राष्ट्र विरोधी सामग्री परोसने पर संबंधित खाता धारक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.