यूपी में 'लव जिहाद' पर होगी उम्र कैद, योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया विधेयक

    लव जिहाद मामलों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. बता दें कि अब इस तरह के मामलों पर सरकार ने उम्रकैद की सजा सुनाने का फैसला किया है. इस संबंध में सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान विधेयक पेश किया गया.

    यूपी में 'लव जिहाद' पर होगी उम्र कैद, योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया विधेयक
    यूपी में 'लव जिहाद' पर होगी उम्र कैद- Photo: Social Media

    उत्तर प्रदेशः लव जिहाद मामलों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. बता दें कि अब इस तरह के मामलों पर सरकार ने उम्रकैद की सजा सुनाने का फैसला किया है. इस संबंध में सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान विधेयक पेश किया गया.

    सजाएं होंगी दो गुनी

    बता दें कि सोमवार को हुए पेश विधेयक के अनुसार अब सजाएं दोगुनी करने का प्रस्ताव रखा गया. साथ ही लव जिहाद जैसे अपराधों पर भी योगी सरकार ने कड़ी सजा सुनाने का फैसला किया है. इसमें उम्र कैद की सजा का भी प्रस्ताव पेश कया गया है. अन्‍य कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ा दी गई है.

    लव जिहाद मामले पर यूपी सरकार का एक्शन

    इस मामले में 2020 में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश  पेश किया गया था.  इस कानून के तहत तब अधिकतम 10 साल की सजा और 50 हजार तक जुर्माना था. लेकिन अब पेश किए गए बिल के अनुसार लव जिहाद मामले में पीड़ित के इलाज के खर्च के बदले कोर्ट जुर्माना तय कर सकेगी. साथ ही अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी.

    कानून में एक और बदलाव किया गया है. इसमें घटना की सूचना देने वालों का दायरा भी बढ़ाने का प्रस्ताव है. पहले पीड़ित व्यक्ति, उसके माता-पिता, भाई-बहन या फिर कोई रिश्तेदार अपराध की सूचना दे सकता था. अब कोई भी व्यक्ति लिखित तौर पर इसकी सूचना पुलिस को दे सकेगा. उस पर जांच की जा सकेगी. कानून के तहत सभी अपराध गैर-जमानतीय बना दिए गए हैं. इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट से नीचे नहीं होगी. लोक अभियोजक को अवसर दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा.

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