सुप्रीम कोर्ट उत्पाद शुल्क नीति मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कल फैसला सुनाएगा

    सुप्रीम कोर्ट 9 अगस्त को आप नेता मनीष सिसौदिया की याचिका पर आदेश देगा, जिसमें उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उत्पाद शुल्क नीति अनियमितताओं के मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है.

    Supreme Court to pronounce verdict tomorrow on Manish Sisodias bail plea in excise policy cases
    सुप्रीम कोर्ट उत्पाद शुल्क नीति मामलों में मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर कल फैसला सुनाएगा/Photo- Internet

    नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट 9 अगस्त को आप नेता मनीष सिसौदिया की याचिका पर आदेश देगा, जिसमें उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उत्पाद शुल्क नीति अनियमितताओं के मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है.

    जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ कल फैसला सुनाएगी. दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने इस मंगलवार को सिसौदिया की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया.

    एसवी राजू ने आशंका जताई थी कि गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है

    शीर्ष अदालत दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सिसोदिया की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने आशंका जताई थी कि गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है.

    एएसजी राजू ने कहा कि कुछ अहम गवाहों से पूछताछ की जा सकती है. उन्होंने आगे कहा कि इन गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि इस बात के सबूत हैं कि उन्होंने फोन रिकॉर्ड नष्ट कर दिए हैं. एएसजी ने असंबंधित दस्तावेजों की आपूर्ति से संबंधित विभिन्न विविध आवेदन दायर करने के लिए सिसोदिया को दोषी ठहराया था. उन्होंने यह भी कहा कि आगे की जांच के बावजूद मुकदमा आगे बढ़ सकता था. एएसजी ने कहा, ''देरी के लिए पूरी तरह से आरोपी जिम्मेदार है.''

    यह कैबिनेट के फैसले थे जो एलजी के साथ विचार के बाद लिए गए थे

    सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने कहा था कि सत्रह महीने पहले ही खत्म हो चुके हैं जो मामले में न्यूनतम संभावित सजा का लगभग आधा है. उन्होंने लाभ मार्जिन पर जांच एजेंसियों के आरोपों पर भी पलटवार किया है और कहा है कि यह कैबिनेट के फैसले थे जो तत्कालीन एलजी समेत कई अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद लिए गए थे.

    एएसजी राजू ने सोमवार को कहा कि कोई बिना कारण मनमाने ढंग से लाभ मार्जिन नहीं बढ़ा सकता है. उन्होंने आगे कहा है कि सिसौदिया कोई निर्दोष व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें राजनीतिक कारणों से उठाया गया है बल्कि वह घोटाले में पूरी तरह से फंसे हुए हैं.

    उन्होंने आगे कहा कि उनकी संलिप्तता की ओर इशारा करने वाले सबूत हैं. उन्होंने आगे कहा कि वह 18 विभागों के साथ उपमुख्यमंत्री थे और सभी कैबिनेट निर्णयों के लिए जिम्मेदार थे.

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