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प्राइवेट कोंचिंग सेंटर्स की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.


शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक कोचिंग संस्थानों में 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलेगा.


कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने साथ ही बेतरतीब तरीके से निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ोतरी को रोकने का फैसला लिया गया है.


शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन होने पर कोचिंग सेंटर्स पर 25 हजार रुपए से एक लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है.


नई गाइडलाइंस के अनुसार अब कोचिंग सेंटर किसी छात्र से मनमानी फीस भी नहीं वसूल सकेंगे.


किसी छात्र ने पूरा भुगतान किया हो और अगर वह बीच में कोर्स को छोड़ने का आवेदन करता है तो उसकी शेष अवधि का पैसा वापस किया जाएगा.

