Delhi Excise PMLA case : CM केजरीवाल को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने कल सुनवाई से किया इनकार 

    Delhi Excise PMLA case : CM केजरीवाल को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने कल सुनवाई से किया इनकार 

    नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है.

    अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को अपनी गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा 22 मार्च को दिए गए रिमांड के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया. लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने कल सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया. दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने पुष्टि की कि मामला बुधवार को अदालत के दोबारा खुलने पर सूचीबद्ध किया जाएगा.

    प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को सीएम केजरीवाल को अब रद्द हो चुकी दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था.

    उनकी कानूनी टीम ने कहा कि दिल्ली HC में उनकी याचिका में कहा कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों 'अवैध' हैं और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं.

    कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से 24 मार्च रविवार को तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी.

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    राउज एवेन्यु कोर्ट ने 6 दिन की हिरासत का आदेश दिया है

    ईडी, जिसे अदालत से 28 मार्च तक दिल्ली के सीएम की हिरासत रखने की इजाजत मिली है, ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी (आप) कथित शराब घोटाले में हासिल हुई अपराध की आय के प्रमुख लाभार्थी हैं.

    राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाला से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 28 मार्च तक 6 दिन की ईडी हिरासत में भेजा है.

    राउज़ एवेन्यू कोर्ट की विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा कल रात उनकी गिरफ्तारी के बाद आज पेश किए जाने पर यह आदेश पारित किया है. ईडी ने अपनी हिरासत में केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी थी.

    वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी और रमेश गुप्ता, वकील रजत भारद्वाज, मुदित जैन और मोहम्मद इरशाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल की ओर से पेश हुए. वहीं एएसजी एसवी राजू और विशेष वकील जोहेब हुसैन जांच एजेंसी की ओर से पेश हुए.

    ईडी ने केजरीवाल को सीधे तौर पर ठहराया जिम्मेदार

    ईडी ने आरोप लगाया है, "अपराध की आय का एक हिस्सा लगभग 45 करोड़ रुपये नकद का इस्तेमाल आप के गोवा विधानसभा चुनाव 2022 के अभियान में किया गया है."

    एजेंसी ने आगे दावा किया कि केजरीवाल सीधे तौर पर उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण में शामिल थे.

    संघीय एजेंसी ने कहा, "अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली शराब घोटाले की पूरी साजिश में आंतरिक रूप से शामिल रहे हैं, जिसमें नीति का मसौदा तैयार किया गया था और इसे इस तरह से लागू किया गया था, जिसमें रिश्वत पाने के बदले में कुछ निजी व्यक्तियों को फायदा पहुंचाया गया था." 

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    साउथ ग्रुप की लॉबी को फायदा पहुंचाने का आरोप

    इसमें यह भी दावा किया गया है कि अरविंद केजरीवाल की वजह से शराब नीति तैयार की गई, साउथ ग्रुप के सदस्यों रिश्वत लेने की साजिश रची गई और अंततः इससे हासिल हुई अपराध की आय का कुछ हिस्सा गोवा के लिए आप के चुनाव अभियान में इस्तेमला करना शामिल है. विधानसभा चुनाव से यह स्पष्ट है कि ये सभी गतिविधियां न केवल उनकी जानकारी में, बल्कि उनकी सक्रिय मिलीभगत से भी की गईं.

    मामले के संबंध में भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल को केंद्रीय एजेंसी ने गुरुवार देर रात गिरफ्तार किया था.

    स्वतंत्र भारत में यह पहली बार है कि किसी एक्टिंग सीएम को गिरफ्तार किया गया है. यह कदम तब उठाया गया जब केजरीवाल ने जांच एजेंसी के 9 समन को "अवैध" बताते हुए उन्हें नजरअंदाज कर दिया.

    यह मामला, दिल्ली शराब नीति 2022 को तैयार करने और लागू करने में कथित अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था.

    ईडी और सीबीआई के एफआईआर में नहीं था केजरीवाल का नाम

    जबकि दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी या केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में केजरीवाल का नाम नहीं था, उनके नाम का जिक्र सबसे पहले ईडी की चार्जशीट में हुआ था, जिसमें एजेंसी ने दावा करते हुए उन्हें कथित तौर पर मुख्य आरोपियों में से एक बताया थाॉ, जिसमें एजेंसी ने दावा किया था कि उन्होंने कथित तौर पर मुख्य आरोपियों में से एक समीर महेंद्रू से वीडियो कॉल के जरिए बात की थी और उन्हें सह-आरोपी और AAP संचार प्रभारी विजय नायर के साथ काम करना जारी रखने के लिए कहा था. 

    नायर 2022 में इस मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले पहले लोगों में से थे. इसके बाद, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.

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