इंजीनियर राशिद सांसद के तौर पर लेंगे शपथ, दिल्ली कोर्ट 18 जून को करेगी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई

    इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनावों में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बारामूला से हराया है.

    इंजीनियर राशिद सांसद के तौर पर लेंगे शपथ, दिल्ली कोर्ट 18 जून को करेगी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई
    जम्मू-कश्मीर के बारामूला से चुनाव जीतने वाले इंजीनियर राशिद | Photo- सोशल मीडिया

    नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने 2016 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार इंजीनियर राशिद द्वारा दायर एक आवेदन पर दलीलें सुनने के लिए 18 जून की तारीख तय की है. इस आवेदन में हाल ही में संपन्न आम चुनावों के बाद सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत मांगी गई है.

    वह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज आतंकी फंडिंग मामले में पिछले पांच साल से हिरासत में है. उन्होंने बारामूला लोकसभा सीट से उमर अब्दुल्ला को हराया है.

    इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनावों में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र से हराया था. राशिद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के उपाध्यक्ष को हराने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था.

    वह केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व विधायक भी हैं.

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने राशिद की अर्जी पर जवाब देने के लिए एनआईए द्वारा समय मांगे जाने के बाद मामले को 18 जून के लिए टाल दिया.

    एनआईए ने अदालत को यह भी बताया कि नवनिर्वाचित सांसदों (लाख सभा) के शपथ ग्रहण की अधिसूचना अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है.

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    एनआईए ने मांगा था जवाब

    इससे पहले अदालत ने मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा था. राशिद के वकील एडवोकेट विख्यात ओबेरॉय ने पहले एएनआई को बताया था कि शपथ लेने और अन्य संसदीय कार्य करने के लिए अंतरिम जमानत और वैकल्पिक हिरासत पैरोल की मांग वाली एक अर्जी दायर की गई है.

    ओबेरॉय ने कहा, "हमने इसे 5 जून को दायर किया था. इस मामले को कोर्ट ने उठाया और एनआईए द्वारा जवाब के लिए इसे 6 तारीख के लिए लिस्ट किया गया. गुरुवार को एनआईए ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया. इसलिए, कोर्ट ने एनआईए को जवाब दाखिल करने के लिए मामले को 7 जून के लिए सूचीबद्ध किया है."

    ओबेरॉय ने यह भी कहा है कि इंजीनियर दो बार विधायक रह चुके हैं. अब उन्हें चुनाव जीतने के बाद सांसद के रूप में शपथ लेनी है. शपथ समारोह की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है.

    2005 में आतंकियों का समर्थन करने पर किया गया था गिरफ्तार

    2005 में, राशिद को श्रीनगर में आतंकवादियों का समर्थन करने के आरोप में एसओजी ने गिरफ्तार किया था और बाद में 3 महीने और 17 दिनों के लिए जेल में डाल दिया था. उस पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया गया था. उसे कार्गो, हुमहामा और राज बाग जेलों में रखा गया था.

    बाद में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने मानवीय आधार पर उसके खिलाफ सभी आरोप हटा दिए. अगस्त 2019 में, उसे यूएपीए मामले के तहत गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने जेल से 2024 का संसदीय चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को दो लाख चार हजार के अंतर से हराकर जीत हासिल की.

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