CM केजरीवाल की जमानत याचिका, Delhi HC ने शराब नीति मामले में CBI से मांगा जवाब

    केजरीवाल को इस मामले में 26 जून, 2024 को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह अभी न्यायिक हिरासत में हैं. 

    CM केजरीवाल की जमानत याचिका, Delhi HC ने शराब नीति मामले में CBI से मांगा जवाब
    दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार सीएम केजरीवाल, प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो

    नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी पुलिस मामले के संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

    मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी, साथ ही जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका पर भी सुनवाई होगी.

    केजरीवाल को इस मामले में 26 जून, 2024 को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं. 

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    केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित

    इससे पहले 3 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें मेडिकल बोर्ड द्वारा परामर्श के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी पत्नी की उपस्थिति की मांग की गई थी.

    केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया और उन्होंने कोर्ट को संबोधित किया. अरविंद केजरीवाल और विनोद चौहान की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी थी.

    वकील विकास जैन पेश हुए और केजरीवाल की याचिका पर बहस की. प्रवर्तन निदेशालय के विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा और साइमन बेंजामिन ने आवेदन का विरोध किया.

    ईडी के वकील ने ये दी थी दलील

    वकील विवेक जैन ने कहा कि आवेदन का विरोध करने का कोई सवाल ही नहीं है. एम्स मेडिकल बोर्ड द्वारा परामर्श के दौरान आवेदक की पत्नी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहती है तो ईडी को कोई नुकसान नहीं होगा. ईडी के वकील ने कहा कि हम हर मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध करा रहे हैं. पत्नी को मौजूद रहने की कोई जरूरत नहीं है.

    सुनवाई के दौरान केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और कोर्ट से बात की. उन्होंने कहा कि पिछली बार परामर्श के दौरान डॉक्टर मौजूद थे और डाइटीशियन ने बताया था कि खाना कैसे पकाना है, जो पत्नी को बताना होगा.

    केजरीवाल ने कहा कि अभी बहुत सारे परामर्श होने हैं, जिसे केवल मेरी पत्नी ही समझ सकती हैं और उन्होंने कहा कि यह याचिका मानवीय आधार पर है.

    केजरीवाल के वकील ने कहा कि डॉक्टर हजारों बातें बताते हैं. पत्नी को सिर्फ अटेंडेंट के तौर पर पेश किया जाना है. वह स्वाभाविक अटेंडेंट हैं.

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