उत्तराखंड सरकार ने गुटखा-पान मसाला पर लगाया बैन, एक साल तक नहीं बिकेंगे तंबाकू-निकोटिन वाले उत्पाद

उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा-पान मसाला बेचने वालों के लिए नया आदेश जारी किया गया है. राज्य सरकार ने ऐसे उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है.

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उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा-पान मसाला बेचने वालों के लिए नया आदेश जारी किया गया है. राज्य सरकार ने ऐसे उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. इसके तहत इनका निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री नहीं की जा सकेगी. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने 13 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया.

एक साल तक लागू रहेगा प्रतिबंध

आदेश के मुताबिक, यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत लगाया गया है. यह व्यवस्था आदेश जारी होने की तारीख से अगले एक साल तक प्रभावी रहेगी. प्रतिबंध के दायरे में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला और अन्य खाद्य उत्पाद शामिल हैं.

उत्तराखंड सरकार ने एक साल के लिए गुटखा, पान मसाला पर लगाया प्रतिबंध

दूसरे नाम से बिकने वाले उत्पाद भी प्रतिबंध के दायरे में

खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटिन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है. इसके बावजूद कुछ उत्पादों में इनका उपयोग किया जा रहा है. जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे उत्पादों पर रोक लगाई गई है. आदेश के अनुसार, बाजार में किसी दूसरे नाम से उपलब्ध तंबाकू और निकोटिन युक्त खाद्य उत्पाद भी प्रतिबंध के दायरे में आएंगे.

जिलाधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग को भेजा गया आदेश

इस आदेश की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को भेजी गई है. इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग के मंडलीय और जिला स्तरीय अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

राजकीय गजट में प्रकाशित होगा आदेश

प्रतिबंध से जुड़े आदेश को राजकीय गजट में प्रकाशित कराने के लिए भी भेजा गया है. अब राज्य में इस व्यवस्था को लागू कराने की जिम्मेदारी खाद्य सुरक्षा विभाग और जिला प्रशासन की होगी. अगले एक साल तक प्रदेश में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला व अन्य संबंधित खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लागू रहेगी.

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