पुणे पुलिस ने रैश ड्राइविंग मामले में लिया एक्शन, नाबालिग आरोपी के पिता को हिरासत में लिया

    Pune Rash Driving Case: पूणे में रैश ड्राइविंग मामले में पुलिस प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है. आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने नाबालिग के पिता को हिरासत में लिया

    पुणे पुलिस ने रैश ड्राइविंग मामले में लिया एक्शन, नाबालिग आरोपी के पिता को हिरासत में लिया
    पूणे में रैश ड्राइविंग मामले में पुलिस का बड़ा एक्शनः फोटोः सोशल मीडिया

    Pune Rash Driving Case

     

    पुणे महाराष्ट्रः पोर्श कार से हुए हादसे वाले मामले में पुलिस प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है. दरअसल नशे में धुत रैश ड्राइविंग के चलते नाबालिग की कार से दुर्घटना की जानकारी सामने आई. इस घटना में दो लोगों की मौत हुई. वहीं पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार सुबह नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को हिरासत में लिया है. 

    पुलिस ने दी घटना की जानकारी

    इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी अमितेश कुमार ने बताया कि आज सुबह ही महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले संभाजीनगर से आरोपी के पिता को हिरासत में लिया गया है. रविवार को सुबह पुणे के कल्याण नगर के पास एक लग्जरी कार और मृतकों की मोटरसाइकल के बीच टक्कर हुई. इस टकराव में दो लोगों की जान गई. इस संबंध में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि पुणे पुलिस पुणे रैश ड्राइविंग मामले में किशोर आरोपी पर किशोर न्याय अधिनियम की धाराओं के तहत एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति मांग रही है, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई.

    नशे में धुत था नाबालिग

    कमिश्नर ने जानकारी देते हुए कहा कि इस घटना को पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया है. वहीं हमने IPC की धारा 304 के तहत कार्रवाई की है. आपको बता दें कि यह धारा गैर जमानती धारा है. क्योंकि यह एक जघन्य अपराध था.नशे में धुत एक कार चालक एक संकरी गली में लापरवाही से गाड़ी चला रहा था. किशोर आरोपी के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा, इससे पहले 19 मई को किशोर न्याय बोर्ड ने पुणे में हाल ही में एक कार दुर्घटना में शामिल आरोपी को जमानत दे दी थी. जमानत पुनर्वास और जागरूकता के उद्देश्य से कई शर्तों के साथ आती है.

    इन शर्तों पर पहले मिली थी जमानत

    वहीं पुलिस ने पहले ही नाबालिग आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था. लेकिन कुछ ही समय के बाद न्याय बोर्ड द्वारा पेश की गई शर्तों के आधार पर उसे जमानत दी गई थी. इन शर्तों में आरोपी को 15 दिनों के लिए यरवदा की टैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा, साथ ही आरोपी को दुर्घटना पर एक निबंध लिखना होगी, इलाज करवाना होगा. वहीं . प्रशांत पाटिल ने कहा, संबंधित डॉक्टर को उसे शराब छोड़ने में मदद करनी चाहिए और मनोचिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए और रिपोर्ट सौंपनी चाहिए.

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