'हेट स्पीच' का मामला : SC ने PM Modi को 6 साल के लिए अयोग्य ठहराने की मांग की खारिज

    चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर नफरत भरे भाषण देने और धर्म का हवाला देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छह साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया.

    Hate speech case SC rejects demand to disqualify PM Modi for 6 years
    SC, PM Modi/ANI

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर नफरत भरे भाषण देने और धर्म का हवाला देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छह साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी.

    न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी क्योंकि वह याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं थे.

    पीठ ने याचिकाकर्ता (फातिमा) के वकील से कहा, "आपको प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए. यदि आप वापस लेना चाहते हैं, तो हम आपको अनुमति देंगे." जिस पर वह याचिका वापस लेने पर सहमत हुए.

    इसमें यह निर्देश देने की मांग की गई है कि प्रधानमंत्री को धार्मिक देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगने से रोका जाए.

    याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि 21 अप्रैल को चुनाव प्रचार के दौरान बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री का भाषण भड़काऊ और सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ था. इसमें चुनाव प्रचार के दौरान मोदी द्वारा दिए गए अन्य भाषणों का जिक्र किया गया.

    शीर्ष अदालत ने एक अन्य याचिका भी खारिज कर दी जिसमें मौजूदा लोकसभा चुनावों के दौरान कथित नफरत भरे भाषणों के लिए प्रधान मंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश देने की मांग की गई थी.

    याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग न केवल आदर्श आचार संहिता, बल्कि अन्य कानूनों के भी बार-बार उल्लंघन की अनुमति देकर संविधान के आदेश के अनुसार "स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के अपने कर्तव्य में पूरी तरह विफल" रहा है.

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