Delhi Water Crisis:
नई दिल्लीः दिल्ली में जल की समस्या को लेकर SC ने हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार को निर्देश जारी किया है. कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को शुक्रवार (7 जून, 2024) से हर दिन 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है. हरियाणा से कहा कि वह अपने क्षेत्र में पड़ने वाली नहर के जरिए पानी के दिल्ली तक पहुंचने में सहयोग करे.
10 जून को होगी अगली सुनवाई
आपको बता दें कि अब कोर्ट ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी. इसको लेकर हरियाणा सरकार ने आपत्ति जताई कि उसके पास यह जानने का तरीका नहीं है कि हिमाचल से हथिनीकुंड कितना पानी पहुंचा. कोर्ट ने कहा कि आदेश दिया जा चुका है. अब सोमवार को आप बताना कि मामले में क्या हुआ.
#BreakingNews | दिल्ली में जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
— Bharat 24 - Vision Of New India (@Bharat24Liv) June 6, 2024
SC ने हिमाचल सरकार को 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया
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दिल्ली सरकार ने लगाए आरोप
आपको बता दें कि तिहाड़ जेल जाने से पूर्व दिल्ली में मंडरा रहे जल संकट को लेकर सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में केजरीवाल की ओर से आरोप लगाया गया था कि पड़ोसी राज्य की ओर से कम मात्रा में पानी को दिल्ली की ओर छोड़ा जा रहा है. इनमें हरियाणा, हिमातल प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य का नाम शामिल है. कोर्ट से आग्रह करते हुए सीएम केजरीवाल ने याचिका दायर की थी कि राज्यों को उचित पानी छोड़ने के निर्देश जारी किए जाए.
आतिशी ने लिखा था पत्र
वहीं कुछ समय पहले दिल्ली मंत्री आतिशी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यानाथ को चिट्ठी लिखकर एक महीने के लिए दिल्ली को अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने का आग्रह किया था. जल संकट को दूर करने के लिए राज्यों की मुख्यमंत्रियों को दिल्ली जल मंत्री की ओर से पत्र लिखा गया. हालांकि इससे भी समस्या का हल ना मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया. कोर्ट की अगली सुनवाई इस मामले में 10 जून को होने वाली है.
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