Delhi Liquor Policy Scam
कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है. सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाने वाली याचिका को कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुनवाई से इंकार कर डाला है. कोर्ट द्वारा उनकी याचिका पर त्वरित सुनवाई करने से इंकार कर दिया है. अब इसके बाद उन्हें एक बार फिर 2 जून को सरेंडर करना होगा.
बेल अवधि बढ़ाने की मांग की थी
आपको बता दें कि अभी हालही में सीएम केजरीवाल ने मेडिकल जांच का हवाला देते हुए कोर्ट में अंतरिम जमानत को 7 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाने की मांग की थी. लेकिन इसपर उन्हें सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहत नहीं मिली है. कोर्ट के रजिस्ट्रार ने उनकी इस याचिका स्वीकार नहीं किया है.
क्या थी दलील
आम आदमी पार्टी और सीएम केजरीवाल की ओर से जेल में उनका वजन घटने का आरोप लगाया जा रहा है. वहीं इस जमानत याचिका में भी सीएम ने मेडिकल जांच PET और CT स्कैन का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की अवधि को 7 दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की गई थी. पार्टी का कहना है कि सीएम को इस मेडिकल जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा. जिसके कारण उन्होंने कोर्ट से 7 दिनों तक के समय की मांग की है.
प्रचार प्रसार के लिए मांगी थी जमानत
सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार प्रसार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी. जिसके बाद उन्हें कोर्ट से 10 मई को केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया। कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए केजरीवाल को जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाईं और कहा कि केजरीवाल को 2 जून को जेल वापस आना होगा.
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