नई दिल्ली : केंद्र के प्रदूषण मॉनिटरिंग, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आयोग (सीक्यूएएम) ने सोमवार को कहा कि "बहुत ही उलट मौसम संबंधी हालातों" के बीच पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में GRAP-III प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए गए हैं.
एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता की सुरक्षा और सुधार के लिए जिम्मेदार सीएक्यूएम ने 13 दिसंबर को सर्दियों के प्रदूषण से निपटने के लिए एक संशोधित योजना पेश की.
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दिल्ली-एनसीआर में लागू किए गए इमरजेंसी उपाय
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) वायु गुणवत्ता की गंभीरता के आधार पर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर में लागू किए गए आपातकालीन उपायों का एक समूह है.
दिल्ली वायु प्रदूषण से जूझ रही है, क्योंकि वायु गुणवत्ता सूचकांक 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है, जिससे निवासियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जोखिम पैदा हो रहे हैं. वायु गुणवत्ता में जल्द सुधार होने की उम्मीद नहीं है.
सीएक्यूएम ने कहा, "शांत हवाओं और बहुत कम मिक्सिंग हाइट समेत काफी प्रतिकूल मौसम संबंधी हालातों को देखते हुए, जिसके कारण दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी के उच्च स्तर पर पहुंच गया है, GRAP पर CAQM उप-समिति ने 13.12.2024 को जारी संशोधित GRAP अनुसूची के चरण-III को तत्काल प्रभाव से पूरे एनसीआर में लागू करने का निर्णय लिया है."
संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत, दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सख्त उपाय किए गए हैं.
दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के स्कूल और कॉलेज चरण III के दौरान कक्षा V तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड कक्षाओं में स्थानांतरित हो जाएंगे, जिससे माता-पिता और छात्र जहां उपलब्ध हो, ऑनलाइन सीखने का विकल्प चुन सकेंगे.
इन वाहनों को दिल्ली में एंट्री से मिली है छूट
एनसीआर राज्यों से अंतर-राज्यीय बसें - इलेक्ट्रिक, सीएनजी या बीएस-VI डीजल वाहनों को छोड़कर - दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दी जाएंगी. अब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को सर्दियों के दौरान बायोमास या कचरे को खुले में जलाने से रोकने के लिए सफाई कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों जैसे कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराने होंगे.
चरण III उपायों का भी विस्तार किया गया है. विकलांग व्यक्तियों को दिल्ली और आसपास के जिलों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध से छूट दी जाएगी.
दिल्ली सरकार को शहर की सीमा के भीतर आवश्यक वस्तुओं के परिवहन को छोड़कर, BS-IV या पुराने मानकों वाले डीजल मध्यम माल वाहनों (MGV) पर प्रतिबंध लगाना चाहिए.
इसी तरह, दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-IV या पुराने मानकों वाले गैर-आवश्यक डीजल हल्के वाणिज्यिक वाहनों (LCV) पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, यह कदम पहले BS-III वाहनों तक ही सीमित था.
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