CM केजरीवाल ने डॉक्टर से मिलने की इजाजत के लिए किया कोर्ट का रुख, ED से मांगा गया जवाब

    Arvind Kejriwal moves court : विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने ईडी को इस पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले को 18 अप्रैल को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है.

    CM केजरीवाल ने डॉक्टर से मिलने की इजाजत के लिए किया कोर्ट का रुख, ED से मांगा गया जवाब

    नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने नियमित डॉक्टर से परामर्श करने की अनुमति मांगने के लिए अदालत का रुख किया है. बताया जा रहा है कि उनके ब्लड शुगर में उतार-चढ़ाव हो रहा है और वह अपने नियमित डॉक्टर से परामर्श लेना चाहते हैं.

    विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने ईडी को इस आवेदन पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत ने मामले को 18 अप्रैल को सुनवाई के लिए लिस्ट किया है.

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    केजरीवाल के शुगर लेवल में हो रहा है उतार-चढ़ाव

    केजरीवाल के वकील ने अदालत के समक्ष कहा कि उनके ब्लड शुगर के स्तर में उतार-चढ़ाव हो रहा है और यह 46 तक चला गया है.

    वकील विवेक जैन ने कहा कि इस स्थिति में, उन्हें सप्ताह में तीन बार अपने डॉक्टर से परामर्श करने की अनुमति दी जानी चाहिए.

    दूसरी ओर, विशेष लोक अभियोजक (ईडी) साइमन बेंजामिन ने दलील दी कि जेल में सुविधाएं हैं और उनसे वहां पूछताछ की जा सकती है. उन्होंने कहा कि वह अर्जी पर जवाब दाखिल करना चाहते हैं.

    केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि अगर वह अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं तो ईडी विरोध क्यों कर रहा है.

    कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति में मामले 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है हिरासत 

    दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं.

    दिल्ली कोर्ट ने अब खत्म हो चुकी शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है.

    इससे पहले, आप नेता केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें ईडी द्वारा गिरफ्तारी और उसके बाद उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी रिमांड के खिलाफ याचिका खारिज कर दी गई थी.

    9 अप्रैल को, उच्च न्यायालय ने जेल से रिहाई की उनकी याचिका खारिज कर दी और लोकसभा चुनाव की आशंका के बीच राजनीतिक बदले के उनके तर्क को खारिज कर दिया.

    उच्च न्यायालय ने कहा था कि 6 महीने में नौ ईडी सम्मन में केजरीवाल की अनुपस्थिति मुख्यमंत्री के रूप में विशेष विशेषाधिकार के किसी भी दावे को कमजोर करती है, जिससे पता चलता है कि उनकी गिरफ्तारी उनके असहयोग करने की वजह से की गई है.

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    केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दी थीं ये दलीलें

    हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करते हुए केजरीवाल ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिसके आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत अपराध का अनुमान लगाया जा सके.

    अपील में कहा गया है कि गिरफ्तारी पूरी तरह से सह-अभियुक्तों के बाद, विरोधाभासी और अत्यधिक देर से दिए गए बयानों के आधार पर की गई थी, जो अब सरकारी गवाह बन गए हैं.

    केजरीवाल को अब रद्द हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था.

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