हरियाणाः कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को जेल से जमानत मिली. इस जमानत पर आम आदमी पार्टी में खुशियों की लहर है. वहीं दूसरी ओर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि वह छोटी जेल से निकलकर बड़ी जेल में आए हैं.
छोटी जेल से बड़ी जेल में आए हैं
हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्हें हफ्ते में दो दिन थाने में हाजरी लगवानी है, पासपोर्ट उनका जब्त है जिससे वो कहीं आ जा नहीं सकते. लिहाजा वो छोटी जेल से बड़ी जेल में आए हैं. विज ने कहा जमानत होना रिहा होना नहीं होता.
जमानत के साथ कोर्ट से मिले यह निर्देश
अदालत ने सिसोदिया को दो जमानतदारों के साथ 10 लाख रुपये का जमानत बांड भरने, अपना पासपोर्ट जमा करने और सप्ताह में दो बार सोमवार और गुरुवार को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि वह गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करेंगे. अदालत ने सिसोदिया को दिल्ली सचिवालय या मुख्यमंत्री कार्यालय जाने से रोकने के ईडी के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जैसा कि अरविंद केजरीवाल के मामले में किया गया था, जब उन्हें राष्ट्रीय चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी.
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