लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 1,717 उम्मीदवारों की लड़ाई, सबसे अधिक नामांकन तेलंगाना में: EC

    भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के कुल 1,717 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे. 96 संसदीय क्षेत्रों के लिए कुल 4,264 नामांकन दाखिल किए गए हैं.

    1717 candidates fighting in fourth phase of Lok Sabha elections highest nomination in Telangana EC
    ECI/ANI

    भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के कुल 1,717 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे.

    चुनाव निकाय के अनुसार, 96 संसदीय क्षेत्रों के लिए कुल 4,264 नामांकन दाखिल किए गए हैं. चौथे चरण के चुनाव के लिए मतदान 13 मई को होगा.

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    चुनाव आयोग ने आगे कहा कि सबसे अधिक 1488 नामांकन फॉर्म तेलंगाना से प्राप्त हुए, इसके बाद आंध्र प्रदेश में 25 निर्वाचन क्षेत्रों से 1103 नामांकन प्राप्त हुए.

    तेलंगाना में मल्काजगिरी संसदीय क्षेत्र में अधिकतम 177 नामांकन फॉर्म प्राप्त हुए, इसके बाद उसी राज्य में 13-नलगोंडा और 14-भोंगीर में प्रत्येक में 114 नामांकन फॉर्म प्राप्त हुए.

    चुनाव निकाय ने आगे उल्लेख किया कि चौथे चरण के लिए एक संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या 18 है. सभी 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए चरण 4 के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल, 2024 थी.

    ईसीआई ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि इच्छुक उम्मीदवारों को उनके हलफनामे में शामिल करने के लिए 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट' समयबद्ध रूप से जारी किया जाए.

    इच्छुक उम्मीदवारों की सुविधा के लिए, ईसीआई ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर सभी संबंधित एजेंसियों/प्राधिकरणों/विभागों द्वारा इच्छुक उम्मीदवारों को "नो ड्यूज सर्टिफिकेट" प्रदान किया जाए. एजेंसियों को आवेदन जमा करने के 48 घंटे के भीतर ऐसे व्यक्तियों को अर्जित बकाया का विवरण प्रदान करना होगा और ऐसे बकाया के भुगतान के 24 घंटे के भीतर नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करना होगा.

    चुनाव आयोग के आदेश में लिखा है, "लोकसभा, 2024 के चल रहे चुनावों के दौरान, यह चुनाव आयोग के संज्ञान में आया है कि एक इच्छुक उम्मीदवार संबंधित अधिकारियों से "नो ड्यूज सर्टिफिकेट" प्राप्त नहीं कर सका और इसलिए इसे दाखिल नहीं कर सका. किराया, बिजली शुल्क, पानी शुल्क और टेलीफोन शुल्क, भले ही उम्मीदवार ने कथित तौर पर ऐसे सभी बकाया चुका दिए हों, ऐसे उदाहरणों से न केवल इच्छुक उम्मीदवारों को बल्कि राजनीतिक दलों को भी महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को प्रभावित करता है और सहभागी चुनावी लोकतंत्र के सिद्धांतों को कमजोर करता है."

    यदि उम्मीदवार ऐसे सभी बकाया चुकाने के बाद भी 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट' प्रदान करने में सक्षम नहीं है, तो यह नामांकन की जांच के समय उसकी उम्मीदवारी के खिलाफ जाता है.

    यदि उम्मीदवार संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन दाखिल करने की वैधानिक अवधि समाप्त होने के बाद 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट' जमा करता है तो भी उसे कोई राहत नहीं है.

    ऐसे उदाहरणों से न केवल इच्छुक उम्मीदवारों को बल्कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के राजनीतिक दलों और मतदाताओं को भी महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है, जो सहभागी चुनावी लोकतंत्र के सिद्धांतों को कमजोर करता है. ऐसा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है.

    लोकसभा चुनाव एक जून तक सात चरणों में हो रहे हैं. दो चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है. वोटों की गिनती 4 जून को होगी.


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